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किशोरी से छेड़खानी के जुर्म में तीन वर्ष की कैद

बोकारो अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो रंजीत कुमार की अदालत ने किशोरी

By JagranEdited By: Published: Tue, 10 Dec 2019 10:27 AM (IST)Updated: Tue, 10 Dec 2019 10:27 AM (IST)
किशोरी से छेड़खानी के जुर्म में तीन वर्ष की कैद
किशोरी से छेड़खानी के जुर्म में तीन वर्ष की कैद

बोकारो : अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो रंजीत कुमार की अदालत ने किशोरी से छेड़खानी के आरोपित को सत्येंद्र नारायण मिश्र उर्फ धीरेंद्र मिश्र उर्फ गुड्डू को तीन वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे पांच हजार रुपये जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है।

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इस मामले में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने बहस की। अभियोजन ने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए आठ गवाहों की गवाही कराई। बताया जा रहा है कि पेशे से ट्रक चालक मिश्र माराफारी थाना इलाके में रहने वाले किशोरी के घर में घुस गया। किशोरी अपने घर में पढ़ रही थी। घर में घुसकर इसने किशोरी से छेड़खानी शुरू कर दी। घटना को देखकर तुरंत किशोरी के माता-पिता मौके पर पहुंचे। किशोरी के माता-पिता को देखकर मिश्र यहां से भागने लगा। खदेड़कर इसे दोनों ने दबोच लिया और पुलिस के हवाले किया। पुलिस इस मामले में जांच के बाद आरोप पत्र समर्पित की। अदालत ने विचारण के बाद इसे दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।


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