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कालाबाजारी व मुनाफाखोरी पर होगी सख्त कार्रवाई : डीसी

बोकारो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान सरकार से जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन करने की

By JagranEdited By: Published: Sat, 24 Apr 2021 12:10 AM (IST)Updated: Sat, 24 Apr 2021 12:10 AM (IST)
कालाबाजारी व मुनाफाखोरी पर होगी सख्त कार्रवाई : डीसी
कालाबाजारी व मुनाफाखोरी पर होगी सख्त कार्रवाई : डीसी

बोकारो : स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान सरकार से जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन करने की अपील उपायुक्त राजेश सिंह ने किया। ताकि, कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके। उन्होंने आवश्यक सेवाओं की दुकान संचालकों को नियमों अनुपालन करने को कहा। उपायुक्त ने कहा इस दौरान घबराहट में खरीदारी करने के लिए बाजार में उपभोक्ता पहुंच रहे हैं, जिससे कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिसे रोका जाना नितांत आवश्यक है। ऐसे में कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी रोकने के लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। पहले उड़नदस्ता दल में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिज, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ. एनपी सिंह, मापतौल निरीक्षक उपेंद्र कुमार एवं सिटी मैनेजर चास नगर निगम मेघनाथ चौधरी शामिल हैं। जिला स्तर के दूसरे उड़नदस्ता दलों में कार्यपालक दंडाधिकारी बेरमो तेनुघाट छवि बावला, चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. राजश्री रानी एवं सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी बेरमो रवि रंजन वर्मा शामिल हैं। साथ ही प्रखंड स्तर पर सभी अंचलाधिकारी को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है एवं सभी अंचलाधिकारी को सहयोग करने के लिए एक-एक चिकित्सक पदाधिकारी को भी प्रतिनियुक्त किया गया है।

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आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई : उपायुक्त ने बताया कि सभी किराना दुकान, दवा दुकान एवं खाद्यान्न गोदाम को सेक्शन-144 के प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है, ताकि आवश्यक खाद्य वस्तुओं एवं दवाओं आदि की आपूर्ति निर्बाध रूप से चलती रहे। सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमत में अनावश्यक रूप से वृद्धि ना हो एवं बाजारों में उचित मूल्य पर उपलब्ध रहे। साथ ही दुकानदार द्वारा वस्तु का मूल्य एवं वस्तु के भंडार से संबंधित सूचना पट्ट दुकान के बाहर प्रदर्शन करना अनिवार्य है। कहा कि उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-07 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वह अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं राशन दुकानों का औचक निरीक्षण करना सुनिश्चित करें तथा दिए गए निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।


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