Move to Jagran APP

किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष कैद की सजा

Misbehavior case. किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Mon, 15 Apr 2019 05:06 PM (IST)Updated: Mon, 15 Apr 2019 05:06 PM (IST)
किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष कैद की सजा

बोकारो, जागरण  संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो रंजीत कुमार की अदालत ने किशोरी को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले लालपुर पथरा चंदनकियारी निवासी सरफराज अंसारी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, बीस हजार रुपये जुर्माना भी भरने का आदेश अदालत ने दिया है।

loksabha election banner

अपहरण की दो अलग-अलग धाराओं में भी अदालत ने इसे दोषी करार देते हुए पांच व सात वर्ष के कैद की सजा के साथ पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माने की राशि पीड़ित को देने का आदेश अदालत ने देते हुए सभी सजा सजाएं साथ-साथ चलाने को कहा है। इस मामले में अभियोजन का पक्ष अदालत में विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने रखा।

बताया जा रहा है कि किशोरी वर्ष 2018 के 19 जनवरी की सुबह साढ़े चार बजे अपने आवास के बाहर शौच करने जा रही थी। यहीं पर तीन युवक आए और इसका हाथ बांधकर व मुंह दबाकर जबरन एक कार के  पास ले गए। कार में बिठाकर युवक  किशोरी को ले  जाने लगे। कार में ही युवकों ने किशोरी पर स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह अपने को एक कमरे में पाई। कमरे में गुलाम  व सरफराज नामक दो युवक थे। तीसरे युवक को वह नहीं देखी। कमरे में मौजूद  दोनों युवकों को वह पहचानती थी। दोनों ने बारी-बारी से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म  किया। वह अचेत हो गई। जब उसे होश आया तो फिर से दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। चार फरवरी को किशोरी को हुगली पश्चिम बंगाल से बरामद किया गया। पुलिस ने सरफराज को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अदालत ने इसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा  ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए दस  गवाहों की गवाही कराई। बताया कि इस मामले में बाद में तीसरे आरोपित की पहचान भी हो गई। दो अन्य

आरोपियों के खिलाफ अभी अदालत में मामला चल रहा है। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.