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Love Jihad: झारखंड में विवाहिता को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला दोषी करार, 29 सितम्बर को सुनाई जाएगी सजा

Love Jihad झारखंड के बोकारो में विवाहिता को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले मकसूद को अदालत ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने मामले में सजा 29 सितंबर को सुनाई जाएगी।

By Arvind kumar SinghEdited By: MOHAMMAD AQIB KHANPublished: Thu, 22 Sep 2022 09:23 PM (IST)Updated: Thu, 22 Sep 2022 09:26 PM (IST)
Love Jihad: झारखंड में विवाहिता को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला दोषी करार, 29 सितम्बर को सुनाई जाएगी सजा
Love Jihad: झारखण्ड में विवाहिता को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला दोषी करार : जागरण

बोकारो, जागरण संवाददाता अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने ब्याहता को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले 23 वर्षीय मकसूद आलम उर्फ बंटी को दोषी करार दिया है। अदालत ने इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की तारीख 29 सितंबर की निर्धारित की है। इस मामले में अदालत में अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने रखा।

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वर्ष 2020 के 22 नवंबर को महिला सेक्टर चार स्थित अपने मायके शादी के बाद आई थी। महिला हिंदू है। गोड़ा बालीडीह निवासी मकसूद से उसकी जान पहचान फेसबुक पर हुई थी। दोनों के बीच बातचीत भी होती थी। मायके आई महिला बाजार सामान लाने के लिए निकली तो सिटी सेंटर घुमाने के बहाने वह महिला को अपनी बाइक से जायका रेस्टोरेंट ले गया। यहां से वह महिला को धमकी देकर अपने साथ धनबाद ले गया। जहां उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। गहने भी ले लिए।

महिला के स्वजन उसको खोजने लगे। जब वह नहीं मिली तो इस मामले में पुलिस की मदद स्वजनों ने ली। पुलिस की मदद से महिला को धनबाद से बरामद कर लिया गया। उसके गहने भी आरोपित के पास से पुलिस ने बरामद कर लिए। मकसूद भी यहां से गिरफ्तार कर लिया गया। एक आधार कार्ड बरामद हुआ, जिसमें महिला की फोटो लगी थी। महिला का नाम आरोपित ने बदल दिया था।


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