झारखंड में जमानतदारों के लिए नए नियम: फर्जीवाड़ा रोकने को फोटो और सत्यापन अनिवार्य
Jharkhand News: बोकारो अदालतों में अब जमानतदारों के फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। जमानत पत्र पर फोटो लगाना और थाने से दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

बेल बांड पर जमानतारों का चिपकाया जाएगा फोटो। (प्रतीकात्मक फोटो)
HighLights
जमानत पत्र पर जमानतदार का फोटो अनिवार्य होगा।
दस्तावेजों और पते का थाने से सत्यापन कराया जाएगा।
पुलिस को एक सप्ताह में सत्यापन रिपोर्ट देनी होगी।
जागरण संवाददाता, बोकारो। अपराधियों के जमानतदार बनने में अब फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। जमानतदारों की पहचान और दस्तावेजों का पूरा सत्यापन कराया जाएगा। जमानत पत्र पर जमानतदार का फोटो चिपकाने के साथ ही उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज और पते का संबंधित थाने से सत्यापन कराया जाएगा। इससे पैसे लेकर जमानत कराने वाले पेशेवर जमानतदारों पर भी शिकंजा कसने की उम्मीद है।
झारखंड में जमानतदारों की जांच प्रक्रिया में बदलाव किया हुआ है। अब सभी न्यायालयों में जमानतदारों का फोटो बेल बांड पर चिपकाना अनिवार्य होगा। साथ ही जमानतदारों की ओर से जमा किए गए दस्तावेज संबंधित थाने में सत्यापन के लिए भेजे जाएंगे।
पुलिस को एक सप्ताह के भीतर सत्यापन रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी। इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बोकारो के कार्यालय से 11 सितंबर को कार्यालय जारी किया गया है। आदेश में बताया गया है कि जमानत बांड पर जमानतदारों के फोटो आवश्यक रूप से लगाए जाएं।
उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को संबंधित थाना भेजकर जांच कराई जाए। आदेश के अनुसार सभी न्यायालय जमानत बांड को पहले एक सप्ताह के लिए अस्थायी रूप से स्वीकार करना है। संबंधित थाना से उचित सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही जमानत बांड की पुष्टि की जाएगी।
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पुलिस थानों को सत्यापन रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर जमा करने का निर्देश दिया गया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव से इस आदेश की जानकारी सभी अधिवक्ताओं तक पहुंचाने का अनुरोध किया है।
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