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सात दिन पहले टिकट रद करनेवाली गो एयरलाइंस को देना पड़ा हर्जाना

बोकारो यात्रा के ठीक एक सप्ताह पहले टिकट रद करनेवाली गो एयरलाइंस को जिला उपभोक्ता फोर

By JagranEdited By: Published: Tue, 12 Mar 2019 04:57 PM (IST)Updated: Tue, 12 Mar 2019 04:57 PM (IST)
सात दिन पहले टिकट रद करनेवाली गो एयरलाइंस को देना पड़ा हर्जाना
सात दिन पहले टिकट रद करनेवाली गो एयरलाइंस को देना पड़ा हर्जाना

बोकारो : यात्रा के ठीक एक सप्ताह पहले टिकट रद करनेवाली गो एयरलाइंस को जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश पर हर्जाना देना पड़ा है। बताया जा रहा है कि शहर के सेक्टर छह से सटे मालती में रहनेवाले प्रदीप नारायण को अप्रैल 2017 में हैदराबाद जाना था। वहां इनकी भांजी की शादी थी। नारायण ने गो एयरलाइंस में अपने अलावा पत्नी व भैया-भाभी का टिकट करवाया। यात्रा के एक हफ्ते पहले एयरलाइंस ने फोन कर नारायण को यह सूचना दी कि फ्लाइट रद कर दी गई है। टिकट के एवज में लिए रुपये भी कंपनी ने लौटा दिया। प्रदीप ने रुपये लेने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें हर्जाना भी चाहिए। या तो कंपनी उन्हें दूसरी फ्लाइट से भेजने का काम करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो कंपनी की ओर से उनकी यात्रा पर आया अतिरिक्त खर्च वहन किया जाए। इन्हें 26 हजार रुपये अतिरिक्त भुगतान कर यात्रा करनी पड़ी थी और चार हजार रुपये होटल के भी खर्च हुए थे। कंपनी जब इनके दावे को नहीं माना तो इन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

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बताया गया कि यात्रा के पंद्रह दिन पहले कंपनी को उड़ान रद करने की सूचना देनी चाहिए थी। यहां ऐसा नहीं हुआ। फोरम के अध्यक्ष प्रभात कुमार उपाध्याय और सदस्य पीसी अग्रवाल ने इसे सेवा में त्रुटि का मामला माना। कंपनी को फोरम ने 26 हजार रुपये अतिरिक्त हुए खर्च के अलावा चार हजार रुपये होटल का खर्च, 12 हजार रुपये मानसिक प्रताड़ना के लिए और तीन हजार रुपये वाद खर्च के रूप में देने का आदेश दिया। आदेश के बाद भी कंपनी ने जब रुपये नहीं दिए तो प्रदीप ने इस मामले में इजरायवाद दर्ज कराया। इसके बाद कंपनी ने परिवादी को कुल 41 हजार रुपये का भुगतान किया है।


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