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    Jharkhand Crime News : किशोरी को बनाया था हवस का शिकार, अब सलाखों के पीछे गुजरेगी पूरी जिंदगी

    By Birendra Kumar Pandey Edited By: Shashank Shekhar
    Updated: Mon, 12 Feb 2024 06:08 PM (IST)

    अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो राजीव रंजन की अदालत ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले धनबाद निवासी सुरेश कुमार को 20 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। सुरेश कुमार कुसुमदाह खैराबाद भूली धनबाद का रहने वाला है जबकि किशोरी का पिता नावाडीह प्रखंड का रहने वाले हैं। अदालत ने सुरेश कुमार को दस हजार रुपये जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है।

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    Jharkhand Crime News : किशोरी को बनाया था हवस का शिकार, अब सलाखों के पीछे गुजरेगी पूरी जिंदगी

    जागरण संवाददाता, बोकारो। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो राजीव रंजन की अदालत ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले धनबाद निवासी सुरेश कुमार को 20 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। सुरेश कुमार कुसुमदाह, खैराबाद भूली धनबाद का रहने वाला है, जबकि किशोरी का पिता नावाडीह प्रखंड का रहने वाले हैं।

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    अदालत ने सुरेश कुमार को दस हजार रुपये जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है। जुर्माना न देने पर इसे छह माह अतिरिक्त कैद की सजा काटने का आदेश अदालत ने दिया है। अपहरण में भी अदालत ने इसे दोषी पाते हुए सात वर्ष के कैद की सजा सुनाई है।

    क्या है पूरा मामला

    सात वर्ष के कैद की सजा के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश अदालत ने इसे दिया है। जुर्माना नहीं देने पर इसे तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी। अदालत ने सभी सजा साथ-साथ चलने का आदेश दिया है। इस मामले में अभियोजन का पक्ष विशेष लोक के अभियोजक वीरेंद्र कुमार ने अदालत में रखा।

    घटना तीन जुलाई 2022 को हुई थी। बोकारो के नावाडीह निवासी किशोरी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी की थी। किशोरी के पिता ने बताया था कि उनकी बेटी घर के पास एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। इस समय धनबाद का सुरेश कुमार उसे बहला-फुसलाकर लेकर भाग गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया था।

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