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किशोरी को अगवा करने में गायक दोषी करार

बोकारो अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो रंजीत कुमार की अदालत ने किशोरी क

By JagranEdited By: Published: Tue, 23 Apr 2019 06:54 PM (IST)Updated: Tue, 23 Apr 2019 06:54 PM (IST)
किशोरी को अगवा करने में गायक दोषी करार

बोकारो: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो रंजीत कुमार की अदालत ने किशोरी को अगवा करनेवाले दुग्दा रिटायर कॉलोनी निवासी अनुप कुमार यादव उर्फ अनूप राज यादव को दोषी करार दिया है। अनूप माता जागरण में भक्ति संगीत गाता है। अपहृत किशोरी भी माता जागरण में भक्ति संगीत गाती थी। इस मामले में अदालत में अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने रखा। 17 वर्षीय किशोरी स्कूल जा रही थी। रास्ते में अनूप ने किशोरी को गंतव्य तक छोड़ने की बात कहकर बाइक पर बिठा लिया। बाइक से किशोरी को वह चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन ले गया। किशोरी के विरोध करने पर वह धमकी देने लगा। डरा धमाकर उसे दिल्ली ले गया। यहां पर शकरपुरा में वह भाड़े का आवास खोजने लगा। आरोपों के अनुसार भाड़े का आवास नहीं मिलने पर उसने किशोरी की मांग में सिदूर भर दी। मकान मालिक से पति-पत्नी का परिचय देकर उसने भाड़े पर आवास लिया और 13 दिनों तक किशोरी के साथ यहां रहा। इधरचंद्रपुरा थाने में प्राथमिकी हुई। बोकारो पुलिस की टीम ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से पहले आरोपित को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर किशोरी भी बरामद कर ली गई। दिल्ली से इसे ट्रांजिट रिमांड पर बोकारो लाया गया। अदालत ने आरोपित को इस मामले में दोषी पाते हुए सजा के बिदु पर सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल की निर्धारित की है।

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