Move to Jagran APP

छेड़खानी करनेवाले ऑटो चालक को तीन वर्ष की कैद

जागरण संवाददाता, बोकारो : विशेष न्यायाधीश पोक्सो सह अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Sep 2018 09:37 PM (IST)Updated: Fri, 14 Sep 2018 09:37 PM (IST)
छेड़खानी करनेवाले ऑटो चालक को तीन वर्ष की कैद
छेड़खानी करनेवाले ऑटो चालक को तीन वर्ष की कैद

जागरण संवाददाता, बोकारो :

loksabha election banner

विशेष न्यायाधीश पोक्सो सह अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने किशोरी से घर में घुसकर छेड़खानी करने वाले ऑटो चालक कृष्णा कुमार को तीन वर्ष के कैद की सजा के अलावा दस हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। माराफारी थाना इलाके के कैंप वन निवासी कृष्णा को बगैर अनुमति गलत नियत से घर में घुसने के लिए भी दोषी पाते हुए अदालत ने दो वर्ष के कैद की सजा के अलावा दस हजार रुपये का जुर्माना किया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश देते हुए अदालत ने जुर्माना से वसूली गई राशि को पीड़िता को देने का आदेश दिया है। इस मामले में अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में रखा। बताया जा रहा है कि वर्ष 2015 के 25 मार्च को किशोरी के घर में ऑटो चालक घुसा और छेड़खानी करने लगा। किशोरी ने शोर मचाया तो आस-पड़ोस के लोग जुटे। पड़ोसियों के जुटने पर यह चौकी नीचे जाकर छिप गया। मौका देखते ही यह यहां से भाग निकला।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.