छेड़खानी करनेवाले ऑटो चालक को तीन वर्ष की कैद
जागरण संवाददाता, बोकारो : विशेष न्यायाधीश पोक्सो सह अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की
जागरण संवाददाता, बोकारो :
विशेष न्यायाधीश पोक्सो सह अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने किशोरी से घर में घुसकर छेड़खानी करने वाले ऑटो चालक कृष्णा कुमार को तीन वर्ष के कैद की सजा के अलावा दस हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। माराफारी थाना इलाके के कैंप वन निवासी कृष्णा को बगैर अनुमति गलत नियत से घर में घुसने के लिए भी दोषी पाते हुए अदालत ने दो वर्ष के कैद की सजा के अलावा दस हजार रुपये का जुर्माना किया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश देते हुए अदालत ने जुर्माना से वसूली गई राशि को पीड़िता को देने का आदेश दिया है। इस मामले में अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में रखा। बताया जा रहा है कि वर्ष 2015 के 25 मार्च को किशोरी के घर में ऑटो चालक घुसा और छेड़खानी करने लगा। किशोरी ने शोर मचाया तो आस-पड़ोस के लोग जुटे। पड़ोसियों के जुटने पर यह चौकी नीचे जाकर छिप गया। मौका देखते ही यह यहां से भाग निकला।