चेक बाउंस के दोषी को दो साल का कारावास
चांपी (बेरमो) तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चंद्र
चांपी (बेरमो) : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चंद्रा ने गोमिया थाना अंतर्गत ढेंढे निवासी आशीष कुमार यादव को चेक बाउंस का दोषी पाकर दो साल के कारावास की सजा मंगलवार को सुनाई। उसके खिलाफ गोमिया थाना अंतर्गत होसिर निवासी तारा देवी ने तेनुघाट कोर्ट में परिवादपत्र दायर किया था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उसने आशीष कुमार यादव को दोस्ताना कर्ज के रूप में 45 हजार रुपये दिया था, जिसे वापस करने के लिए अभियुक्त ने एक चेक दिया था। उस चेक को जब बैंक में चेक जमा किया गया तो वह बाउंस हो गया। इस संदर्भ में अभियुक्त को अधिवक्ता से नोटिस भेजा गया। उसके बावजूद उसने रुपये वापस नहीं किए, तब न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया। न्यायालय में उपलब्ध गवाहों के बयान एवं दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश चंद्रा ने आशीष कुमार यादव को चेक बाउंस मामले में दोषी पाते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई और मुआवजा समेत 90 हजार रुपये परिवादकर्ता को देने का आदेश दिया। सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त को दस हजार रुपये मुचलका की राशि जमा करने पर अपील करने के लिए जमानत पर तीस दिनों के लिए छोड़ दिया गया।