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किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने में किशोर दोषी करार

विशेष बाल सत्र न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने इस मामले में आरोपित को दोषी करार देते हुए सजा की बिदु पर सुनवाई की तारीख 29 मई की निर्धारित की है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 27 May 2020 07:49 PM (IST)Updated: Wed, 27 May 2020 07:49 PM (IST)
किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने में किशोर दोषी करार
किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने में किशोर दोषी करार

जागरण संवाददाता, बोकारो: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में 17 वर्षीय एक किशोर को अदालत ने दोषी करार दिया है। विशेष बाल सत्र न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत ने इस मामले में आरोपित को दोषी करार देते हुए सजा की बिदु पर सुनवाई की तारीख 29 मई की निर्धारित की है।

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बीते वर्ष 30 मई को दर्ज की गई थी प्राथमिकी: अभियोजन पक्ष से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने बहस की। बताया जा रहा है कि चंदनकियारी थाना इलाके के भोजुडीह निवासी किशोरी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने बीते वर्ष 30 मई को प्राथमिकी दर्ज की थी। दर्ज रिपोर्ट में किशोरी के पिता ने बताया था कि वह रात में जगे तो देखा कि उनकी बेटी घर में नहीं है। आस-पड़ोस में पूछताछ करने पर पता चला कि उनकी बेटी को उक्त किशोर हैदराबाद ले भागा है। वहां से पुलिस दोनों को वापस लेकर आई थी। किशोरी ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि उस रात वह अपने घर से बाहर लघुशंका करने निकली थी, तभी उसे अगवा कर लिया गया। उसे पुरुलिया के बाद आरोपित सिकंदराबाद ले गया। किराए के आवास में उसे रखकर जान मारने की धमकी देकर उसने दुष्कर्म किया था।


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