प्रशासनिक तैयारी पूरी, कल से नामांकन
बोकारो छठे चरण के तहत गिरिडीह लोकसभा सीट के चुनाव की तैयारियों को उपायुक्त कृपान
बोकारो : छठे चरण के तहत गिरिडीह लोकसभा सीट के चुनाव की तैयारियों को उपायुक्त कृपानंद झा ने रविवार को अंतिम रूप दिया। 16 अप्रैल से होनेवाले नामांकन को ले जिला प्रशासन ने सभी प्रकार की प्रशासनिक तैयारी पूर कर ली है। जिला निर्वाचन कार्यालय के समक्ष बैरीकेडिंग का काम पूर्ण कर लिया गया। सभी प्रवेश द्वार पर पुलिस बल की तैनाती हो चुकी है। 16 अप्रैल से होनेवाले नामांकन के समय इस रास्ते से अनधिकृत प्रवेश वर्जित रहेगा। साथ ही पांच सौ मीटर के आसपास के इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। कोई भी प्रत्याशी किसी भी प्रकार की जनसभा निर्धारित सीमा के अंदर नहीं कर सकेगा। नामांकन के दौरान प्रत्याशी अपने साथ निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष मात्र चार लोगों को ही अंदर ले जा सकेंगे।
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उम्मीदवार के लिए क्या-क्या जरूरी
- उम्मीदवार कम-से-कम 25 साल की उम्र का हो।
- उम्मीदवार भारत का नागरिक हो।
-उम्मीदवार भारत के किसी भी राज्य का वोटर हो।
-पागल, विक्षिप्त या कोर्ट से चुनाव लड़ने पर बैन न हो।
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कौन-कौन से कागजात जरूरी :
1. नॉमीनेशन फॉर्म
2. मतदाता सूची में नाम होना चाहिए।
3. नामांकन प्रपत्र में चल और अचल संपत्ति का घोषणा
4. मान्यता प्राप्त दल के लिए एक प्रस्तावक निर्दलीय के लिए दस प्रस्तावक
5. नामांकन पत्र के साथ जमानत की राशि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 25000 तथा एसटी- एससी उम्मीदवार को 12500 रुपये देना होगा
6. नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए ।
7. तीन माह के अंदर का खिचा हुआ फोटोग्राफ होना चाहिए।
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नया बैंक एकाउंट जरूरी :
चुनाव लड़नेवाले अभ्यर्थियों को नामांकन से एक दिन पूर्व का नया बैंक खाता उनके तथा उनके चुनाव अभिकर्ता के नाम से होना आवश्यक है। सभी प्रकार का व्यय उसी खाते के माध्यम से किया जाएगा। मिलनेवाला चंदा या व्यय की जानेवाली राशि का मिलान समय-सयम पर व्यय कोषांग के माध्यम से किया जाएगा। उम्मीदवार विभिन्न स्त्रोंतों से मिलने वाला चंदा या फिर अपना पैसा पहले चुनाव के खाते में डालेगा उसके बाद उससे खर्च करना होगा।
------------------------आपराधिक मामले के बारे में चाहिए पूर्ण जानकारी
उम्मीदवारों पर यदि कोई मामला दर्ज है तो उन्हें पूर्ण विवरण देना होगा। जिसमें प्राथमिकी संख्या, थाने का नाम, भादवि की धारा, यदि मामले में आरोप का गठन हो चुका है तो आरोप गठन की तिथि, आरोप गठन किन-किन धाराओं में हुआ। मामले की वर्तमान स्थिति का पूरा ब्योरा शपथ पत्र में दाखिल करना होगा। मतदान से दो दिन पूर्व तक कम से कम तीन बार किसी राष्ट्रीय दैनिक अखबार में इस आशय की सूचना का प्रकाशन कराना होगा कि उन पर क्या-क्या मामले दर्ज हैं।
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महत्वपूर्ण तिथि
1. 16 अप्रैल से 23 अप्रैल 2019 तक नामांकन
2. 24 अप्रैल : नामांकन पत्रों की जांच
3. 26 अप्रैल : नाम वापसी
4. 26 अप्रैल : चुनाव चिह्न का आवंटन
5. 12 मई : मतदान
6. 23 मई : मतगणना