झारखंड के किसानों के लिए माैका: महज एक रुपये में कराएं फसल बीमा, हर पंचायत में 100 किसानों का लक्ष्य
Birsa Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान मात्र एक रुपये का प्रीमियम जमा कर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।

खेत में खाद डालता किसान। (प्रतीकात्मक फोटो)
HighLights
किसान मात्र एक रुपये में फसल बीमा करा सकते हैं।
बोकारो में खरीफ 2026 के लिए 53 हजार किसानों का लक्ष्य।
फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित।
जागरण संवाददाता, चास( बोकारो)। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा कराया जा रहा है। इस योजना के तहत किसान मात्र एक रुपये का प्रीमियम जमा कर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।
बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ सत्र 2026 के लिए रविवार को झारखंड के बोकारो जिले के चास प्रखंड कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रखंड क्षेत्र के किसानों को फसल बीमा योजना की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया।
कार्यशाला में प्रत्येक पंचायत से कम से कम 100 किसानों का फसल बीमा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए पंचायत स्तर पर किसानों को जागरूक करने और योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया गया।
31 अगस्त तक आवेदन करने की अंतिम तिथि
अधिकारियों ने बताया कि किसान मात्र एक रुपये का प्रीमियम जमा कर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से फसल को होने वाले नुकसान की स्थिति में बीमा योजना किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का माध्यम बन सकती है।
बोकारो जिले में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 के लिए 53 हजार 224 किसानों के बीमा का लक्ष्य रखा गया है। किसानों से समय रहते योजना में आवेदन कराने की अपील की गई है।
फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है। अधिकारियों ने किसानों से अंतिम समय का इंतजार नहीं करते हुए जल्द से जल्द आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया।
बोकारो निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे
वर्तमान में जिले में ऋणी 14 हजार 416 और गैर ऋणी 3,638 किसानों का बीमा हो पाया है, जो कि निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे है। किसानों को जागरूक करते हुए फसल बीमा कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि फसल क्षतिपूर्ति का लाभ उन्हें मिल सके।
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किसान आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन का रसीद, घोषणा पत्र, वंशावली, और मोबाइल नंबर देकर आनलाइन फसल बीमा कराने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
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मौके पर एमपीसीएस अध्यक्ष, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बीटीएम, एटीएम, कृषक मित्र, सीएससी, बीएलसी, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, जन सेवक, कृषक, मुखिया आदि उपस्थित थे।
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