सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं को मिले बुनियादी सुविधाएं
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : राज्य सरकार ने बुधवार को प्रशासन को सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के लिए आवश्य
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : राज्य सरकार ने बुधवार को प्रशासन को सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जल्द कदम उठाने का निर्देश दिया।
समाज कल्याण विभाग के सचिव फारूक अहमद लोन ने बताया कि जम्मू कश्मीर संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत महिलाओं के निजता के अधिकार, नवजात बच्चों और उनकी मां के हितों को यकीनी बनाने के लिए ही यह निर्देश दिया गया है। इस संदर्भ में आवश्यक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है।
फारूक अहमद ने कहा कि इस संदर्भ में जारी सर्कुलर में सभी हितधारकों, नगरपालिकाओं, विकास प्राधिकरणों, लोक निर्माण विभाग, बाग-बगीचे, ग्रामीण विकास विभाग, जिला प्रशासन व अन्य संस्थाओं को सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं और बच्चों के लिए फी¨डग कमरे, चें¨जग रुम्स और आराम कक्ष की सुविधा को सुनिश्चित बनाने को कहा गया है।
सर्कुलर के मुताबिक, राज्य संविधान के अनुच्छेद 22 के मुताबिक ¨हसा, छेड़खानी, गुंडागर्दी, मानहानि और अशोभनीय व्यवहार से महिलाओं को बचाया जाना है। संविधान में महिला सशक्तिकरण की अहमियत के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए महिलाओं व बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न कानूनों को लागू किया गया है, लेकिन यह देखा गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर सुविधाओं के अभाव में न सिर्फ महिलाओं को अपने शिशु को स्तनपान कराने में दिक्कत होती है बल्कि महिलाओं की निजता भी भंग होती है। ऐसे हालात में कई बार वह प्रताड़ना और छेड़खानी का भी शिकार होती हैं।