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शर्तों के घेरे में आज होगी श्रीनगर सांसद आग रुहुल्ला के पिता की बरसी, 3 घंटे की मिली अनुमति; रैली और जुलूस पर रोक

Published: Tue, 03 Nov 2026 06:30 AM (IST)

श्रीनगर सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के पिता की बरसी का कार्यक्रम 3 नवंबर को बडगाम में प्रशासनिक पाबंदियों के ...और पढ़ें

श्रीनगर से एनसी सांसद आग रुहुल्ला। फाइल फोटो

श्रीनगर से एनसी सांसद आग रुहुल्ला। फाइल फोटो

HighLights

  1. बरसी कार्यक्रम बडगाम के बेहिश्ती ज़हरा पार्क में आयोजित होगा।

  2. जिला प्रशासन ने सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक की अनुमति दी।

  3. रैली, जुलूस और भड़काऊ भाषणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के पिता की बरसी पर 3 नवंबर को बडगाम के बेहिश्ती जहरा पार्क में होने वाला कार्यक्रम प्रशासनिक पाबंदियों और सुरक्षा शर्तों के बीच आयोजित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इस आयोजन के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक की अनुमति दी है।

हालांकि, कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को निर्धारित स्थल तक ही सीमित रहना होगा और किसी भी तरह की रैली या जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बडगाम की ओर से आज सोमवार को जारी आदेश के अनुसार, सांसद के कार्यालय ने प्रशासन को सूचित किया था कि बरसी के मौके पर पार्क में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है।

इसके बाद जिला प्रशासन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), बडगाम से रिपोर्ट मांगी थी। एसएसपी ने 2 नवंबर को कार्यक्रम के आयोजन पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी रखीं। इन्हीं शर्तों के आधार पर प्रशासन ने अनुमति जारी की है।

भड़काऊ भाषण, नारेबाजी और विवादित प्रदर्शन पर रोक

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। इस दौरान किसी भी गैरकानूनी या देशविरोधी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। ऐसे संगठनों से जुड़े बैनर, पोस्टर या अन्य सामग्री प्रदर्शित करने पर भी रोक रहेगी, जिन्हें प्रशासन देश के हितों के प्रतिकूल मानता है।

इसके अलावा भड़काऊ भाषण, पुतला दहन और ऐसी किसी भी गतिविधि पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे हिंसा, नफरत या सांप्रदायिक तनाव फैलने की आशंका हो।

आयोजकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कार्यक्रम से यातायात बाधित न हो और कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित न होने पाए। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि शर्तों का उल्लंघन होने पर अनुमति रद्द की जा सकती है और संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।

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