जम्मू-कश्मीर: फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज भर्ती पेपर लीक मामले में 12 आरोपियों को जमानत, अदालत ने तत्काल रिहाई के दिए आदेश
श्रीनगर की विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज भर्ती पेपर लीक मामले में 12 आरोपियों को नियमित ...और पढ़ें

फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज भर्ती पेपर लीक मामले में 12 आरोपियों को जमानत (फाइल फोटो)
HighLights
12 आरोपियों को नियमित जमानत मिली
श्रीनगर की विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत का फैसला
कड़ी शर्तों के साथ तत्काल रिहाई के आदेश
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। श्रीनगर की विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने जम्मू-कश्मीर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज भर्ती पेपर लीक मामले में 12 आरोपितों को नियमित जमानत दी है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक) कश्मीर तस्लीम आरिफ ने सभी आरोपियों को कड़ी शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, जिसके तहत उनकी तत्काल रिहाई के निर्देश जारी किए गए।
यह मामला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज एफआईआर संख्या 01/2025 से संबंधित है। जांच एजेंसी ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर मामला दर्ज किया था। अभियोजन के अनुसार, आरोपितों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13(2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 420, 467, 468 और 471 के तहत कार्रवाई की गई है।
अदालत ने प्रत्येक आरोपित को 50 हजार रुपये के जमानत मुचलके और समान राशि के एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया। सभी आरोपितों को एसीबी की विशेष जांच टीम के साथ सहयोग करने और हर सुनवाई पर अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, उन्हें किसी भी अभियोजन गवाह को प्रभावित करने से भी रोका गया है। मामले की जांच एसीबी द्वारा जारी है।
