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    जम्मू कश्मीर में मतदाता सूचियां अपडेट होने की प्रक्रिया शुरू, ऑफिशियल वेबसाइट पर करा सकते हैं पंजीकरण

    जम्मू कश्मीर में मतदाता सूचियों की दूसरी विशेष सारांश संशोधन प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव निकाय ने इसके आदेश दिए हैं। वहीं पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अगर कोई पंजीकृत होने योग्‍य हो गया है तो आप आधिकारिक साइट पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले ने भी इसकी जानकारी साझा की है।

    By naveen sharma Edited By: Himani Sharma Updated: Fri, 26 Jul 2024 08:51 AM (IST)
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    मतदाता सूचियों की दूसरी विशेष सारांश संशोधन प्रक्रिया शुरू

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना के बीच चुनाव आयोग ने प्रदेश में सभी संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में फोटो मतदाता सूचियों के दूसरे विशेष सारांश संशोधन का आदेश दिया है।

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    इस संशोधन प्रक्रिया के तहत प्रदेश में कोई भी नागरिक जो मतदाता के रूप में पंजीकृत होने योग्य है, अपना पंजीकरण करा सकता है। पंजीकरण के लिए अहर्ता तिथि पहली जुलाई 2024 है, अर्थात वह सभी नागरिक जो पहली जुलाई 2024 तक 18 वर्ष के हो चुके हैं या उनकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा है , नियमानुसार मतदाता के रूप में पंजीकृत होने योग्य है।

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले ने दी जानकारी

    जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों की दूसरी विशेष सारांश संशोधन प्रक्रिया को शुरू किया गया है। इस प्रक्रिया के तहत एकीकृत मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन 25 जुलाई, 2024 को होगा जबकि मतदाता सूची के संदर्भ में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय-सीमा 25 जुलाई से नौ अगस्त, 2024 तक ही है।

    अगर कोई मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना चाहता है, नाम में सुधार कराना चाहता है या अपना मतदात केंद्र बदलवना चाहता है, सूची से नाम हटवाना चाहता है तो इसके लिए बूथ स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 27 व 28 जुलाई, और तीन व चार अगस्त, 2024 को चलाया जाएगा।

    मुख्य निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट पर जानकारी होगी उपलब्‍ध

    पीके पोले ने बताया कि मसौदा फोटो मतदाता सूची 2024 सभी जिला मुख्यालयों, श्रीनगर और जम्मू के तहसील कार्यालयों, नगर निगमों/बूथ स्तर के कार्यालयों और मतदान केंद्रों के स्तर के अलावा जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर सभी संबंधितों की जानकारी के लिए उपलब्ध होगी।

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    जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन ने बताया कि सभी नागरिक जो पहली जुलाई, 2024 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले फार्म नंबर- 06 को दाखिल करके अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं।

    इन वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं सूची

    इसके अलावा, फॉर्म-07 का उपयोग मौजूदा मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने के प्रस्ताव पर आपत्तियों के लिए किया जा सकता है, फार्म-08 का उपयोग मतदाता सूच में किसी भी विवरण में सुधार, निवास का स्थानांतरण (निर्वाचन क्षेत्र के भीतर या बाहर), ईपीआईसी के प्रतिस्थापन और विकलांग व्यक्ति को चिह्नित करने के लिए किया जा सकता है।

    फॉर्म-06 बी का उपयोग मौजूदा मतदाताओं की आधार संख्या प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। मसौदा मतदाता सूची को www.ceo.jk.gov.in और www.ceo.jk.nic.in इनकी वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

    ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में भरें सूची

    दावे और आपत्तियां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में भरी जा सकती हैं। दावों और आपत्तियों को आनलाइन दाखिल करने के लिए, मतदाता सेवा पोर्टल पर लाग इन किया जा सकता है या मतदाता हेल्पलाइन ऐप (वीएचए) डाउनलोड किया जा सकता है।

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    ऑलाइन मोड के लिए, संबंधित बीएलओ, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी या निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी से से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली, जम्मू और उधमपुर में सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (प्रवासी) उल्लिखित अनुसूची के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले कश्मीरी प्रवासियों से दावे और आपत्तियां प्राप्त करेंगे।