फैमिली कोर्ट के लिए बनेगा कानून
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : राज्यपाल प्रशासन ने प्रदेश में फैमिली कोर्ट की स्थापना के लिए एक कानून
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : राज्यपाल प्रशासन ने प्रदेश में फैमिली कोर्ट की स्थापना के लिए एक कानून बनाने का फैसला किया है। आम लोगों की राय और सुझावों को प्रस्तावित कानून में शामिल करने के लिए राज्य कानून विभाग ने जम्मू कश्मीर फैमिल कोर्टस बिल-2018 का प्रारूप तैयार कर उसे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट डब्लयूडब्लयूडब्लयू.जेकेलॉ.एनआईसी.इन पर भी अपलोड कर दिया है।
कानून सचिव अब्दुल मजीद बट ने बताया कि शादी-ब्याह और पारिवारिक मामलों से जुड़े विवादों को आपसी सहमति के आधार पर एक सौहार्दपूर्ण वातवारण में हल करने के लिए ही फैमिली कोर्ट बनाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस कानून को अंतिम रूप देने से पहले इसमें सभी पक्षों की राय लेने के लिए ही इसका प्रारूप तैयार कर, आम लोगों की राय, फीडबैक के लिए कानून विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसकी हार्डकॉपी को कानून, न्याय एवं संसदीय मामले विभाग नागरिक सचिवालय से भी प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कानून विभाग ने इस पर सभी सरकारी, गैर सरकारी विभागों, सामाजिक, राजनैतिक और बुद्धिजीवी संगठनों, आम लोगों व बार एसोसिएशन से राय मांगी है। कोई भी व्यक्ति या संगठन 30 सितंबर 2018 तक अपनी राय, आपत्तियां और सुझाव दर्ज करा सकता है।
कानून सचिव ने बताया कि इच्छुक लोग ई-मेल के जरिए लॉ-जेकेएटएनआइसी.इन, सेठी.अचलएटजीमेल.कॉम और एडव.आशीषगुप्ताएटजीमेल.कॉम पर भी अपना पक्ष रख सकते हैं।