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ग्राहकों के पैसे अपने खाते में डाले, जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक के पूर्व मैनेजर पर चार्जशीट; लोन के नाम पर काटा खेल

Published: Fri, 23 Oct 2026 12:12 PM (GMT+05:30)

जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक अभिषेक प्रजापत पर ग्राहकों के खातों से 1.19 लाख रुपये अपने निजी खाते ...और पढ़ें

जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक के पूर्व मैनेजर पर ग्राहकों के पैसे हड़पने का आरोप। (फाइल फोटो)

जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक के पूर्व मैनेजर पर ग्राहकों के पैसे हड़पने का आरोप। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. पूर्व बैंक मैनेजर पर ग्राहकों के 1.19 लाख रुपये हड़पने का आरोप।

  2. बैंक के आधिकारिक फंड से 49,950 रुपये के दुरुपयोग का भी मामला।

  3. क्राइम ब्रांच ने सोगाम अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया, जांच जारी।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक की लालपोरा कुपवाड़ा शाखा में ग्राहकों के पैसों और बैंक के आधिकारिक फंड के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आया है। क्राइम ब्रांच कश्मीर की स्पेशल क्राइम विंग ने बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अभिषेक प्रजापत के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। उन पर ग्राहकों के खातों से पैसे अपने निजी खाते में ट्रांसफर करने, बैंक के फंड के कथित दुरुपयोग और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप हैं। मामले में सोगाम, लोलाब स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में चार्जशीट पेश की गई है।

क्राइम ब्रांच के अनुसार, जांच में सामने आया कि आरोपी ने कथित तौर पर विभिन्न ग्राहकों के खातों से कुल 1.19 लाख रुपये अपने निजी बैंक खाते में ट्रांसफर किए।

यह रकम ऋण संबंधी दस्तावेज तैयार करने, फाइल शुल्क और अन्य संबंधित खर्चों के नाम पर ली गई थी। जांच एजेंसी ने इस लेनदेन को कथित वित्तीय अनियमितता का अहम हिस्सा बताया है।

बैंक को कुल 49,950 रुपये की चपत

जांच में बैंक के आधिकारिक व्यय खातों से 25850 रुपये के कथित डायवर्जन का भी पता चला। इसके अलावा 24100 रुपये का खर्च अनावश्यक बताया गया। इन दोनों मदों को मिलाकर बैंक को 49950 रुपये के नुकसान की बात सामने आई है।

कुपवाड़ा ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक की शिकायत पर FIR

यह मामला कुपवाड़ा स्थित जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक की शिकायत से शुरू हुआ था। शिकायत को जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने आवश्यक कार्रवाई के लिए क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर भेजा। आर्थिक अपराध शाखा की प्रारंभिक जांच के बाद 13 मई 2026 को स्पेशल क्राइम विंग में एफआईआर दर्ज की गई और विस्तृत जांच शुरू हुई।

क्राइम ब्रांच के मुताबिक, अभिषेक प्रजापत को विभागीय कार्यवाही के बाद 13 फरवरी 2025 को जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक की सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया था। अब उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और 420 के तहत आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी से संबंधित आरोपपत्र दाखिल किया गया है।

इसके साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 193 के तहत अदालत में कार्रवाई की गई है।

आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत करेगी

मामले में आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय करेगा। क्राइम ब्रांच ने लोगों से वित्तीय धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहने और ऐसी किसी भी घटना की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देने की अपील की है।