Article 370: जम्मू-कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय
दोनों नए केंद्र शासित प्रदेश में 108 केंद्रीय कानून लागू होंगे राज्य के 164 कानून खत्म हो जाएंगे 166 कानून लागू रहेंगे
राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। स्टेट ज्यूडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर राजीव गुप्ता ने यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि दोनों नए केंद्र शासित प्रदेशों में 108 केंद्रीय कानून लागू होंगे, जबकि 164 राज्य के कानून खत्म हो जाएंगे। वहीं, 166 राज्य के कानून लागू रहेंगे। केंद्र सरकार ने पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 को हटा दिया था।
संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 पारित हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ ने नौ अगस्त को जम्मू- कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 को मंजूरी दे दी। स्टेट ज्यूडिशियल एकेडमी के रिफ्रेशर कोर्स के डायरेक्टर ने जम्मू- कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के प्रभावों और लंबित मामलों के पहलुओं को उजागर किया।
उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में तो विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। लद्दाख सीधे तौर पर केंद्र के अधीन होगा। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का एक ही उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय के मौजूदा कानून और तरीकाकार पहले जैसे ही रहेंगे। उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जनक राज कोतवाल ने एवीडेंस एक्ट की जरूरत के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया।