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महबूबा मुफ्ती पासपोर्ट के लिए हाईकोर्ट में पहुंचीं

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। तथाकथित तौर पर पुलिस की जाच रिपोर्ट की औपचारिकता पूरी नहीं हुई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 03 Mar 2021 06:14 AM (IST)Updated: Wed, 03 Mar 2021 06:14 AM (IST)
महबूबा मुफ्ती पासपोर्ट के लिए हाईकोर्ट में पहुंचीं
महबूबा मुफ्ती पासपोर्ट के लिए हाईकोर्ट में पहुंचीं

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। तथाकथित तौर पर पुलिस की जाच रिपोर्ट की औपचारिकता पूरी नहीं हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अब पासपोर्ट जारी कराने के लिए जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी है। उन्होंने अदालत को बताया कि करीब तीन माह से पासपोर्ट के लिए उनका आवेदन क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी श्रीनगर के कार्यालय में लटका हुआ है।

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महबूबा ने अदालत को बताया कि उनके पासपोर्ट की वैधता 31 मई 2020 को समाप्त हो गई थी। वह उमरा पर जाना चाहती हैं और इसके लिए उन्हें पासपोर्ट चाहिए। नया पासपोर्ट जारी कराने के लिए के लिए 11 दिसंबर 2020 को उन्होंने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के कार्यालय में आवेदन किया था। उन्होंने सभी औपचारिकताएं पूरी की हैं। सिर्फ पुलिस जाच रिपोर्ट जो क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी कार्यालय ही अपने स्तर पर तलब करता है, देनी है। पुलिस के सीआइडी विंग के अलावा एसएसपी श्रीनगर को यह रिपोर्ट देनी होती है। महबूबाने अदालत को बताया कि सामान्य परिस्थितियों में पासपोर्ट उन घर में एक माह क भीतर पहुंच जाना चाहिए था। उन्होंने पासपोर्ट कार्यालय में संपर्क किया तो पता चला कि वहां पुलिस जाच रिपोर्ट ही नहीं मिली है जबकि नियमानुसार यह 21 दिनों के भीतर पूरी की जानी थी। महबूबा ने अदालत से आग्रह किया है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप कर उन्हें यथाशीघ्र पासपोर्ट जारी कराएं। इसके साथ ही उन्होंने अदालत से आग्रह किया हैकि वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उन्हें कहीं भ्ीा आन जाने के प्राप्त मौलिक अधिकार से वंचित करने के संबंधित अधिकारियों के इस कदम को अवैध व असंवैधानिक करार दें।


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