पीएसए में बंद 18 लोग और रिहा होंगे
अधिकारियों ने बताया कि जिन लोगों से सोमवार को पीएसए हटाने का फैसला लिया गया है उनमें से 16 सेंट्रल जेल श्रीनगर में बंद हैं। एक कोट भलवाल जेल और एक पुलवामा स्थित विशेष कारागार में बंद है।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर: केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सोमवार को जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद 18 लोगों को रिहा करने का फैसला किया है। यह फैसला कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लिया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि जिन लोगों से सोमवार को पीएसए हटाने का फैसला लिया गया है, उनमें से 16 सेंट्रल जेल श्रीनगर में बंद हैं। एक कोट भलवाल जेल और एक पुलवामा स्थित विशेष कारागार में बंद है। कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने के बाद पीएसए के तहत रिहा किए जाने वाले लोगों की संख्या 65 हो गई है। बीते सप्ताह जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने उच्चाधिकार समिति को जेलों में बंद कैदियों की संख्या को घटाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था। समिति में राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस राजेश बिदल, गृह विभाग के प्रधान सचिव शालीन काबरा और महानिदेशक कारावास वीके सिंह शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत जम्मू कश्मीर में मुख्यधारा की राजनीति से जुड़े छह प्रमुख नेता भी पीएसए के तहत बंद हैं।