Move to Jagran APP

फेस मास्क पहनना पुंछ में अनिवार्य, सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित

जागरण संवाददाता पुंछ जिला प्रशासन ने खुले में थूकना प्रतिबंधित करने के अलावा सार्वजनिक रूप से

By JagranEdited By: Published: Sat, 27 Jun 2020 02:04 AM (IST)Updated: Sat, 27 Jun 2020 06:15 AM (IST)
फेस मास्क पहनना पुंछ में अनिवार्य, सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित

जागरण संवाददाता, पुंछ : जिला प्रशासन ने खुले में थूकना प्रतिबंधित करने के अलावा सार्वजनिक रूप से फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में जिला आयुक्त राहुल यादव ने आदेश जारी करके कहा है कि फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। जो भी व्यक्ति सड़क, अस्पताल, कार्यालय, बाजार जैसे सार्वजनिक स्थान पर आएगा, वह मास्क पहन करके ही आएगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

loksabha election banner

आदेश में कहा गया है कि जो भी आदेश का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो व्यक्ति बिना फेस मास्क के नजर आएगा, उसे 200 रुपये का जुर्माना किया जाएगा और खुले में थूकने वाले को 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। डीसी ने सभी एसडीएम, तहसीलदारों, एसडीपीओ, एचएचओ, नायब तहसीलदारों को आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। प्रतिदिन कितने लोगों को जुर्माना किया गया, इसकी जानकारी जिला आयुक्त कार्यालय में देनी होगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.