लाखों की धोखाधड़ी में आरोपितों की जमानत रद
जेएनएफ जम्मू नामी शिक्षा संस्थानों में दाखिला दिलाने के नाम पर चूना लगाने के दो आरोपितों क
जेएनएफ, जम्मू : नामी शिक्षा संस्थानों में दाखिला दिलाने के नाम पर चूना लगाने के दो आरोपितों को सब जज जम्मू पवन कुमार शर्मा ने जमानत देने से इन्कार कर दिया। आरोपितों की पहचान सगीर नजीम व अमनदीप ¨सह के रूप में हुई है।
क्राइम ब्रांच में तनवीर अहमद वानी निवासी बनिहाल ने बताया कि वह इलाके में शिक्षा संस्थान खोलने के इच्छुक थे। इस दौरान वह सगीर निजाम के संपर्क में आया। नजीम ने बताया कि वह राज्य स्कूल शिक्षा विभाग में काम करता है और वह उसे पॉलीटेक्निक कॉलेज खोलने में मदद करेगा। इसके लिए आरोपित ने उसके बैंक खाते में साढ़े छह लाख रुपये जमा करवाने को कहा। धीरे-धीरे आरोपितों ने चालीस लाख रुपये शिकायतकर्ता से ले लिए। आरोपित सगीर निजाम ने तीन सदस्यों की टीम को बनिहाल भेजा था। बताया गया कि टीम में पीडीडी विभाग के सदस्य जावेद इकबाल, स्वास्थ्य विभाग की डॉ. हीना और स्कूली शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल हैं, जो भूमि का मुआयना कर कॉलेज खोलने की इजाजत देंगे। दरअसल यह तीनों लोग फर्जी थे। कॉलेज खोलने की इजाजत नहीं मिलने पर सगीर निजाम ने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया था कि वह उसके चालीस लाख रुपये वापस कर देंगे। बकायदा सगीर ने शिकायतकर्ता को पच्चीस लाख रुपये का चेक भी दिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने दोनों आरोपितों को दबोच लिया। जांच में यह बात समाने आई की सगीर ने शिकायतकर्ता के बैंक खाते से सात लाख रुपये जमा करवाए थे। जबकि दूसरे आरोपित अमनदीप ¨सह ने भी तीन लाख रुपये जमा करवाए थे। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सब जज जम्मू पवन कुमार ने कहा कि इस मामले में उन तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया जाना है, जो सरकारी कर्मचारी बन कर बनिहाल गए थे। इसके अलावा आरोपितों को दिए गए लाखों रुपयों को भी बरामद किया जाना है। ऐसे में आरोपितों को जमानत देना सही नहीं होगा।