बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले ड्राइवर और कंडक्टर को जमानत से इन्कार
जेएनएफ जम्मू स्कूल बस में तीन वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ करने के आरोपी ड्राइवर और कंडक्टर को प्रिसिपल सेशन जज सांबा एमके शर्मा ने जमानत देने से इन्कार कर दिया।
जेएनएफ, जम्मू : स्कूल बस में तीन वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ करने के आरोपी ड्राइवर और कंडक्टर को प्रिसिपल सेशन जज सांबा एमके शर्मा ने जमानत देने से इन्कार कर दिया। आरोपी बस ड्राइवर रवि कुमार व कंडक्टर सन्नी कुमार के खिलाफ छेड़छाड़ के अलावा पास्को के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने उनकी बस में जाने वाली तीन वर्षीय नर्सरी की छात्रा से छेड़छाड़ की थी। आरोपित बड़ी ब्राह्मणा के एक स्कूल से बच्चों को लाते और ले जाते थे। उनकी बस में पीड़ित बच्ची भी जाती थी, जिसके साथ उन्होंने छेड़छाड़ की थी। जब बच्ची के परिजनों ने उसके व्यवहार में कुछ बदलाव देखा तो उससे बात की। बच्ची ने अपनी मां को बताया कि उसकी स्कूल बस के कंडक्टर व ड्राइवर ने उसे चूमा और छुआ था, जो उसे अच्छा नहीं लगा। बच्ची की बात सुनकर उसके परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत की, जिसके बाद आरोपी ड्राइवर व कंडक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
दोनों आरोपियों की ओर से उनके वकील एडवोकेट विजय गुप्ता ने जमानत अर्जी पेश की। जबकि पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बीएस चाढ़क और शिकायतकर्ता की ओर से एडवोकेट मंदीप सिंह संब्याल ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने भी जमानत अर्जी पर गौर करने के बाद पाया कि आरोपितों के खिलाफ पीड़ित बच्ची व उसकी मां ने भी कोर्ट में बयान दर्ज करवाए थे। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने आरोपितों को जमानत देने से इन्कार कर दिया।
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