Jammu Kashmir : 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के पंजीकरण की नीति जल्द शुरू होगी
जल्द ही 15 वर्ष से अधिक आयु वाले वाहनों की वैधता फिलहाल 18 वर्ष तक बढ़ाने बारे जल्द फैसला लिया जा सकता है।
जम्मू, जागरण संवाददाता । अगर आपके वाहन की आयु 15 वर्ष से अधिक हो गई है, वाहनों के दस्तावेज, फिटनेस, परमिट, लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण की वैधता समाप्त हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। उनकी वैधता 30 सितंबर तक रहेगी।इसके अलावा जल्द ही 15 वर्ष से अधिक आयु वाले वाहनों की वैधता फिलहाल 18 वर्ष तक बढ़ाने बारे जल्द फैसला लिया जा सकता है।
केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल व्हीकल रूल्स, 1989 के तहत कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए देशभर के सभी केंद्रशासित प्रदेशों और राज्य सरकारें को आदेश जारी किए थे। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि सरकार 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के पंजीकरण और ठहराव के संबंध में एक नीति तैयार करने की प्रक्रिया में है। ऐसे में घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी बीच प्रशासनिक विभाग ने इस बाबत सभी संबंधित विभगाों को निर्देश जारी कर दिए थे कि जिन वाहनों के दस्तावेज, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता एक फरवरी 2020 तक थी उसे अब 30 सितंबर 2020 तक वैध माना जाए।
वर्ष 2007 में जम्मू-कश्मीर में 25 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए थे। इसमें यह निर्धारित किया गया था कि 15 से 25 वर्ष की आयु वाले कमर्शियल वाहनों की फिटनेस हर छह महीने के बाद जांची जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जम्मू-कश्मीर प्रदूषण बोर्ड ने पाया है कि प्रदेश में 15 वर्ष से अधिक आयु वाले वाहन पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में भविष्य में शुरू में केवल एक वर्ष के लिए 15 वर्ष से अधिक आयु के वाहन को फिर से पंजीकृत किया जा सकता है। इसके उपरांत अगर वाहन प्रदूषण मानकों के अनुरूप पाया जाता है तो फिर इसे छह महीने से लेकर 18 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।