दो हत्यारोपितों की जमानत अर्जी खारिज
जेएनएफ जम्मू प्रिसिपल सेशन जज रियासी कमलेश पंडित ने हत्या के एक मामले में आरोपित मोहम्मद
जेएनएफ, जम्मू : प्रिसिपल सेशन जज रियासी कमलेश पंडित ने हत्या के एक मामले में आरोपित मोहम्मद रफीक व परवेज अहमद की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
केस के मुताबिक 21 मार्च 2018 को पुलिस को सूचना मिली कि ज्योतिपुरम में बरकत अली संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला है। पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच आगे बढ़ने पर पता चला कि आरोपितों ने बरकत अली की हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया था, ताकि आत्महत्या का मामला लगे। इसके बाद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान पाया कि इस मामले में कुल 18 गवाह हैं, जिनमें से 13 गवाह कोर्ट में अपने बयान दे चुके हैं, जबकि शेष के बयान होना बाकी हैं। कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि आरोपितों पर हत्या जैसा संगीन आरोप है, जिसके साबित होने पर फांसी या उम्र कैद का प्रावधान है और ऐसे मामले में जांच पूरी होने तक आरोपितों को जमानत नहीं दी जा सकती।
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पीडीडी कर्मचारियों पर एफआइआर दर्ज करने के निर्देश
जेएनएफ, जम्मू
आरएसपुरा कोर्ट ने एसएचओ मीरां साहिब को पॉवर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों पर एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। इन कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने किसी की निजी संपत्ति में जबरन घुसकर उनसे बुरा बर्ताव किया और कोविड-19 की एसओपी का पालन न करते हुए वे बिना मास्क व बिना शारीरिक दूरी अपनाए घर में घुसे। बीएसएफ के रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट देवेंद्र कुमार बाली ने चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जम्मू के पास इसकी शिकायत की थी, जिन्होंने आरएसपुरा मजिस्ट्रेट को शिकायत भेजते हुए सुनवाई का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता की ओर से एडवोकेट एके साहनी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर सौरभ कैथ, अश्विनी चौधरी व सतीश शर्मा के अलावा मीटर रीडर गुरजीत सिंह, ईश्वर दयाल, तिलक राज, गौतम कुमार, गुरमीत सिंह, सुरजीत कुमार, लाइनमैन अश्विनी कुमार व असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरके गुप्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि आरोपित रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट देवेंद्र कुमार बाली के घर में बिना मॉस्क व शारीरिक दूरी अपनाए घुसे और उन्होंने उनकी पत्नी के अलावा उनकी 85 वर्षीय मां के साथ बुरा बर्ताव किया। एडवोकेट साहनी ने कहा कि एसएचओ मीरां साहिब व एसएसपी जम्मू को भी इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के कारण याची को कोर्ट आना पड़ा।