छह ओजीडब्ल्यू को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
नगरोटा में हुए आतंकी हमले में पकड़े गए छह ओवरग्राउंड वर्करों को पंद्रह दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। इस मामले की जांच एनआइए कर रही है।
जेएनएफ, जम्मू : जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगरोटा क्षेत्र में हुए आतंकी हमले के दौरान पकड़े गए छह ओवर ग्राउंड वर्करों (ओजीडब्ल्यू) को कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हमले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने विशेष एनआइए कोर्ट में इन आरोपितों को 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि एनआइए को अब इस केस में इन आरोपितों से हिरासती पूछताछ की जरूरत नहीं है, लिहाजा इन्हें जेल भेज दिया जाए। कोर्ट ने ओजीडब्ल्यू समीर अहमद निवासी काजीकुंड, सरताज अहमद निवासी पुलवामा, सोहेल लोन निवासी बडगाम, जहूर अहमद निवासी पुलवामा व सुहेब मंजूर निवासी पुलवामा को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश दिया।
केस डायरी में कहा गया कि तीनों आरोपितों को 31 जनवरी को उस समय गिरफ्तार किया जब उनके तीन साथियों ने नगरोटा के बन टोल प्लाजा के निकट सुरक्षाबलों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी करते हुए भागने का प्रयास किया। यही लोग आतंकियों को ट्रक में लाए थे। आरोपित आतंकी संगठन जैश के लिए ओजीडब्ल्यू के रूप में काम कर रहे थे। पुलिस ने पकड़े गए ओजीडब्लयू के खिलाफ हत्या का प्रयास, साजिश रचने, देश द्रोह और शस्त्र अधिनियम के तहत भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया है।