दुष्कर्मी को सात साल की सजा
प्रिसिपल सेशन जज रियासी कमलेश पंडित ने दुष्कर्म के आरोप साबित होने पर राकेश कुमार को सात साल कठोर कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जेएनएफ, जम्मू : प्रिसिपल सेशन जज रियासी कमलेश पंडित ने दुष्कर्म के आरोप साबित होने पर राकेश कुमार को सात साल कठोर कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस चालान के मुताबिक सत्या देवी ने पौनी पुलिस पोस्ट में लिखित शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उसने कहा कि 17 जुलाई 2011 को दोपहर दो बजे उनकी 20 वर्षीय बेटी उसके भतीजे नरेश कुमार के घर के पास स्थित झरने से पानी भरने गई थी। उस समय नरेश व उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। जब उसकी बेटी घर में गई तो वहां राकेश कुमार बैठा था, जो पीड़ित को दबोच कर घर के भीतर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उस समय सुनीता देवी नामक क्षेत्र की महिला वहां से गुजर रही थी जो चीख-पुकार सुनकर वहां पहुंची। सुनीता को देख आरोपित फरार हो गया। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने केस दर्ज किया और आवश्यक सुबूत व गवाह जुटाने के बाद चालान पेश किया। पुलिस इस मामले में आरोप साबित करने में कामयाब रही और कोर्ट ने राकेश कुमार को दोषी करार देते हुए सात साल कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। त्रट गोला केस में एफआइआर दर्ज करने के निर्देश
जेएनएफ, जम्मू : त्रट गोले के नाम पर हुई लाखों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में रियासी के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने रियासी के एसएचओ मोहम्मद शरीफ के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। शिकायतकर्ता के अनुसार उसके कुछ दोस्तों ने उसे मोहम्मद शरीफ से मिलवाया था, जिसने कहा कि उसके पास त्रट गोला है, जो आसमानी बिजली से पैदा होता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करोड़ों रुपये है, लेकिन वह उसे 22,50,000 रुपये में उपलब्ध करा देगा। आरोपित के त्रट गोला देने की पर विश्वास करते हुए उसने यह राशि उसे दे दी, लेकिन आरोपित ने उसे त्रट गोला नहीं दिया था। शिकायतकर्ता के अनुसार उसने एसएचओ रियासी के पास सभी सुबूतों के साथ शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने एफआइआर दर्ज नहीं की। इस पर कोर्ट ने एसएचओ को एफआइआर दर्ज कर मामले की जांच करने का निर्देश दिया।