बिना अनुमति के भर्ती नहीं कर सकता स्कूल शिक्षा विभाग
राज्य ब्यूरो, जम्मू: सामान्य प्रशासनिक विभाग की अनुमति के बिना स्कूल शिक्षा विभाग टीचिग, नॉन टीचिग य
राज्य ब्यूरो, जम्मू: सामान्य प्रशासनिक विभाग की अनुमति के बिना स्कूल शिक्षा विभाग टीचिग, नॉन टीचिग या कोई अन्य पद नहीं भर सकता है। सामान्य प्रशासिनक विभाग ने राज्य प्रशासिनक काउंसिल के सात दिसंबर 2018 के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियुक्त रहबर-ए-तालीम अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सामान्य प्रशासनिक काउंसिल के फैसले के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश निकाला। टीचर ग्रेड सेकेंड के त्यागपत्र देने, सेवानिवृत्त होने, निधन होने या पदोन्नति होने पर ही पद खाली होंगे। रहबर-ए-तालीम अध्यापकों को इस समय टीचर ग्रेड सेकेंड में लाने की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद ही पता चलेगा कि शिक्षा विभाग में कितने पद खाली है। स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए जाते हैं कि कोई भी नया पद या पद संबधित एजेंसी को तब तक जारी नहीं किए जाए जब तक सामान्य प्रशासनिक विभाग अनुमति नहीं दे देता। इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए।