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जबरन सेवानिवृत्ति मामले में 15 अपील फिर खारिज की

जेएनएफ, जम्मू : जबरन सेवानिवृत्ति मामले में राज्य सरकार को बुधवार को एक और झटका देते हुए

By JagranEdited By: Published: Thu, 14 Dec 2017 03:12 AM (IST)Updated: Thu, 14 Dec 2017 03:12 AM (IST)
जबरन सेवानिवृत्ति मामले में 15 अपील फिर खारिज की

जेएनएफ, जम्मू : जबरन सेवानिवृत्ति मामले में राज्य सरकार को बुधवार को एक और झटका देते हुए हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ दायर पंद्रह अपील को एक साथ खारिज करते हुए सभी कर्मियों व अधिकारियों को नौकरी पर बहाल करने के आदेश को बरकरार रखा। इससे पहले डिवीजन बेंच ने गत दिवस सरकार की सात अपील खारिज कर दिया था। राज्य सरकार की ओर से अलग-अलग समय में अलग-अलग आदेश जारी कर चीफ इंजीनियर केके गुप्ता, एडिशनल पीएफ कमिश्नर कमल महेंद्रू, समाज कल्याण विभाग के अतिरिक्त सचिव बाबू राम, मेडिकल सुप¨रटेंडेंट डॉ. मनोज भगत के अलावा पुरुषोत्तम कुमार, शब्बीर अहमद, मदन लाल, गुलाम हसन कमल, पदम देव शर्मा, गुलाम हसन कमल, सैयद इख्लाक हुसैन, रमेश चन्द्र, ज्ञान चंद, बाज सिंह, कृष्ण लाल व खुर्शीद अहमद को जबरन सेवानिवृत्त किया था। सभी ने सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी और ट्रायल के बाद हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने सभी मामलों में अलग-अलग सुनवाई के दौरान जबरन सेवानिवृत्ति के आदेश खारिज करते हुए सभी को नौकरी पर बहाल करने का निर्देश दिया था। सिंगल बेंच के आदेश से आहत सरकार ने डिवीजन बेंच में इन्हें चुनौती दी लेकिन अब हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने सभी अपील खारिज करते हुए अधिकारियों-कर्मचारियों को नौकरी पर बहाल करने के निर्देश दिए हैं।


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