स्थायी आरईटी अब टीचर ग्रेड सेकेंड कैडर के होंगे अध्यापक
राज्य ब्यूरो, जम्मू : सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्थायी किए गए रहबर-ए-तालीम (आरईटी) अध्यापकों
राज्य ब्यूरो, जम्मू : सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्थायी किए गए रहबर-ए-तालीम (आरईटी) अध्यापकों के वेतन संबंधी मामलों के समाधान के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने टीचर ग्रेड सेकेंड कैडर के पद सृजित करने का औपचारिक आदेश जारी कर दिया है।
शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक काउंसिल के सात दिसंबर 2018 के आदेश का हवाला देते हुए आदेश जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने एक सितंबर 2018 से वेतन लेवल पांच 29200-92300 में टीचर ग्रेड सेकेंड का कैडर सृजित कर दिया है। इन पदों को सौ फीसद स्थायी किए गए आरईटी अध्यापकों में भरा जाएगा। इसके लिए न्यूनतम योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री चाहिए। बीएड, एमएड या मास्टर डिग्री धारक को प्राथमिकता दी जाएगी। टीचर ग्रेड सेकेंड का कैडर विशेष रूप से स्थायी हुए आरईटी अध्यापकों के लिए होगा। अलग तरह का यह कैडर तब तक रहेगा जब तक स्थायी होने वाले आरईटी एडजस्ट नहीं हो जाते। टीचर ग्रेड सेकेंड तब ही खाली होगी जब त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, मौत या पदोन्नति होगी।
टीचर ग्रेड सेकेंड के 28363 पद सृजित किए गए हैं। जनरल लाइन अध्यापकों के पदोन्नत होने से रिक्त हुए 6576 पदों को टीचर ग्रेड सेकेंड में तब्दील कर दिया गया है। विभिन्न श्रेणियों के 4522 नान टी¨चग पदों को टीचर ग्रेड सेकेंड में तब्दील कर दिया गया है। तीनों तरह के पदों को बहाल या समाप्त तब ही किया जा सकता है जब टीचर ग्रेड सेकेंड के अध्यापक सेवानिवृत्त हो जाएं या इस्तीफा दें या निधन हो जाए या पदोन्नत हो जाएं। जनरल लाइन टीचर्स के 6576 पदों को चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जाएगा
जनरल लाइन टीचर्स के 6576 पदों और नान टी¨चग स्टाफ के 4522 पदों को चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जाएगा। इसके लिए राज्य प्रशासनिक काउंसिल ने कमेटी का गठन किया है, जिसकी सिफारिश पर यह होगा। टीचर ग्रेड सेकेंड की सर्विस जनरल लाइन टीचर की तरह ही होगी, लेकिन उनका तबादला आम तरह से नहीं होगा। आपसी तालमेल से ही तबादला हो पाएगा। टीचर ग्रेड सेकेंड कैडर की वरिष्ठता सूची जनरल लाइन टीचर्स में शामिल होगी और यह उस समय से मानी जाएगी जब आरईटी अध्यापक स्थायी हुए थे।
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रमसा के पदों का शिक्षा विभाग में विलय
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत सृजित किए गए हेड मास्टरों के 526 पदों और विषय विशेष मास्टरों के 3132 पदों का स्कूल शिक्षा विभाग में हेड मास्टरों व मास्टरों के पदों में विलय कर दिया गया है। राज्य प्रशासनिक काउंसिल के 7 दिसंबर 2018 के फैसले का हवाला देते हुए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि यह एक सितंबर 2018 से प्रभावी माने जाएंगे और इनके वेतन और भत्ते एसआरओ 193 तिथि 24 अप्रैल 2018 के तहत रिवाइज होंगे। अगर कोई बकाया राशि होगी तो वह वित्त विभाग के आदेश के अनुसार लागू होगी।
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स्क्री¨नग कमेटी का गठन
स्थायी हुए आरईटी अध्यापकों को टीचर ग्रेड सेकेंड कैडर में लाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने डिवीजनल और जिला स्तर की कमेटियों का गठन किया है। जिला स्तर की कमेटियों में जिला के संबंधित शिक्षा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर कमेटी के चेयरमैन होंगे। संबंधित जिला के मुख्य शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। डिप्टी सीईओ या हायर सेकेंडरी स्कूल के ¨प्रसिपल और जोनल शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे।
डिवीजनल स्तर की कमेटी में डायरेक्टर स्कूल एजूकेशन चेयरमैन होंगे। एक ज्वाइंट डायरेक्टर, स्कूल शिक्षा विभाग का पर्सनल अधिकारी, चीफ अकाउंट अधिकारी और स्कूल शिक्षा विभाग में अधीनस्थ सचिव इसके सदस्य होंगे। यह कमेटी नियमों के अनुसार स्क्री¨नग करेगी।
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