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कोर्ट ने मांगा जवाब, जम्मू एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर का कब बनेगा

जेएनएफ, जम्मू : जम्मू एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने और रात के समय फ्लाइट आने-जाने क

By JagranEdited By: Published: Thu, 07 Feb 2019 02:47 AM (IST)Updated: Thu, 07 Feb 2019 02:47 AM (IST)
कोर्ट ने मांगा जवाब, जम्मू एयरपोर्ट  अंतरराष्ट्रीय स्तर का कब बनेगा
कोर्ट ने मांगा जवाब, जम्मू एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर का कब बनेगा

जेएनएफ, जम्मू : जम्मू एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने और रात के समय फ्लाइट आने-जाने की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया से जवाब तलब किया है।

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बेंच ने अथारिटी को स्टेटस रिपोर्ट पेश कर स्पष्ट करने के लिए कहा कि बताया जाए जम्मू एयरपोर्ट कब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बन पाएगा। जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान बेंच में राज्य की चीफ जस्टिस गीता मित्तल व जस्टिस ताशी रबस्तान ने पाया कि एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि जम्मू में नाइट फ्लाइट की सुविधा कब से होगी। यहां आने-जाने वाली फ्लाइट की संख्या कब से बढ़ेगी। लिहाजा इस पर रिपोर्ट पेश की जाए।

सुनवाई के दौरान अथारिटी की ओर से जांच रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें जम्मू एयरपोर्ट पर सुविधाओं में बढ़ोतरी के अलावा एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। बेंच को बताया गया कि केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने पहले ही यह सहमति दे दी है कि अगर उसे मुफ्त जगह उपलब्ध करवाई जाती है तो मंत्रालय जम्मू में न्यू ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने को तैयार है।

रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा एयरपोर्ट के साथ लगती जगह पर सुरक्षा मानकों के तहत मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया ने वर्ष 2007 से 2011 के बीच जमीन का मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार को 5.34 करोड़ रुपये भी दिए, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने जमीन अथारिटी के सुपुर्द नहीं की है। अथारिटी की रिपोर्ट में कहा गया कि सुरक्षा मानकों के अनुसार कार पार्किंग टर्मिनल बि¨ल्डग से न्यूनतम 100 मीटर दूर होनी चाहिए, लेकिन जम्मू एयरपोर्ट पर जगह की कमी के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा। इसलिए वाहनों को एयरपोर्ट परिसर के भीतर जाने की इजाजत नहीं होती।

बेंच ने यह मामला राज्य के चीफ सेक्रेटरी के समक्ष रखने का निर्देश देते हुए कहा कि सरकार इस पर जो भी निर्णय ले, बेंच को उससे अवगत करवाया जाए।


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