निक्की तवी में बाढ़ नियंत्रण पर प्रोजेक्ट के सीईओ तलब
निक्की तवी में बाढ़ मामले में संबंधित विभाग का सीईओ तलब
जेएनएफ, जम्मू : निक्की तवी में बाढ़ नियंत्रण को लेकर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के सीईओ को तलब किया है। बेंच ने निक्की तवी में बाढ़ नियंत्रण को लेकर सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के प्रयासों पर असंतोष भी जताया। जस्टिस राजेश बिदल और जस्टिस सिधु शर्मा की अध्यक्षता में गठित बेंच ने कोर्ट में मौजूद बाढ़ नियंत्रण विभाग के चीफ इंजीनियर को भी अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने के निर्देश जारी किए।
निक्की तवी के साथ लगते बरजाला व खंदवाल निवासी गुरदेव सिंह व गुलाम नबी की ओर से दायर इस जनहित याचिका में हर बाढ़ में निक्की तवी क्षेत्र में होने वाले नुकसान को उजागर करते हुए कहा गया था कि पानी की उचित निकासी न होने के कारण नुकसान होता है। जनहित याचिका में कहा गया कि सिचाई विभाग ने तवी नदी में आने वाले पानी का नब्बे फीसद पानी निक्की तवी क्षेत्र की ओर मोड़ा है जबकि दस फीसद पानी बड़ी तवी की तरफ मोड़ा गया है। इसी कारण निक्की तवी के साथ लगते इलाकों में बाढ़ से तबाही होती है। इससे क्षेत्र के 45 गांवों के लोग बाढ़ से प्रभावित होते है। इस पर डिवीजन बेंच ने केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की थी। निक्की तवी क्षेत्र में बाढ़ आने से 45 से अधिक गांवों में तबाही होती है। इसकी रोकथाम की मांग को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने राज्य हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी।