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जेलों से रिहा करने वाले कैदियों की हो पहचान

अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी ने जेल प्रशासन ने उन कैदियों की पहचान करने को कहा है जिन्हें जेल से रिहा किया जा सके। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस के खतरे के देखते हुए जेलों में बंद कैदियों की संख्या को कम करने के लिए बेहतर चरित्र वाले कैदियों को रिहा करने के निर्देश दिए हैं।

By JagranEdited By: Published: Fri, 05 Jun 2020 08:30 AM (IST)Updated: Fri, 05 Jun 2020 08:30 AM (IST)
जेलों से रिहा करने वाले कैदियों की हो पहचान
जेलों से रिहा करने वाले कैदियों की हो पहचान

जागरण संवाददाता, जम्मू : अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी ने जेल प्रशासन ने उन कैदियों की पहचान करने को कहा है जिन्हें जेल से रिहा किया जा सके। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस के खतरे के देखते हुए जेलों में बंद कैदियों की संख्या को कम करने के लिए बेहतर चरित्र वाले कैदियों को रिहा करने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने गाइडलाइंस भी जारी की है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है। जिसमें प्रधान सत्र एवं जिला जज जम्मू संजीव गुप्ता, डीएलएसए की सचिव नौशाद अहमद खान, जिला आयुक्त जम्मू सुषमा चौहान, एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल है ने वीडियो कांफ्रेंसिग के जिरए कोट भलवाल जेल और जिला जेल अंबफला में बंद कैदियों को रिहा करने पर चर्चा की। कमेटी के सदस्यों ने इन दोनों जेलों के सुपरिटेंडेंट से उन कैदियों की पहचान करने को कहा जिनके केस कमेटी के समक्ष पेश जाए ताकि उनकी रिहाई सुनिश्चित हो पाए। कमेटी सदस्यों ने जेल प्रशासन से कहाकि जेलों में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाए। उन्होंने जेल प्रशासन ने कहाकि कैदियों को अपने आस पास सफाई रखने बारे प्रेरित किया जाए। कैदियों को खाने पीने की वस्तुओं में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।

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