निकाय चुनाव एक अक्टूबर व पंचायत आठ नंवबर से
राज्य ब्यूरो, जम्मू : सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 35ए पर सुनवाई टलने के साथ ही जम्मू कश्मीर में
राज्य ब्यूरो, जम्मू : सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 35ए पर सुनवाई टलने के साथ ही जम्मू कश्मीर में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव का बिगुल भी बज गया। स्थानीय निकाय चुनाव चार चरणों और पंचायत चुनाव आठ चरणों में होंगे। एक अक्टूबर से पांच अक्टूबर के बीच निकाय चुनाव करवाए जाएंगे, जबकि पंचायत चुनाव आठ नंवबर से चार दिसंबर के बीच होंगे। इसका फैसला शुक्रवार को राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक काउंसिल (एसएसी) की बैठक में लिया गया।
पंचायत व स्थानीय निकाय चुनाव लंबे समय से टलते आ रहे थे। राज्य प्रशासनिक काउंसिल ने आवास एवं शहरी विकास विभाग, ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग और गृह विभाग से चुनावों से संबंधित अहम जानकारियां हासिल करने के साथ सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया। काउंसिल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कहा कि सुरक्षा और मतदान की तैयारियों के हिसाब से चुनाव की तिथि का शेड्यूल तय करें। इसके बाद इसे मंजूरी दे दी गई। काउंसिल ने चुनावों में लगे स्टाफ को एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने और बीमा करने के प्रस्ताव पर भी अपनी मुहर लगा दी। इस दौरान कहा गया कि वोटर एजुकेशन पर खास ध्यान दिया जाएगा। जमीनी सतह पर लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के महत्व को देखते हुए वोटरों को मत डालने के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम करवाएं जाएंगे। पंचायत व स्थानीय निकाय चुनाव के जरिए विकास को तेज गति मिलती है। लोग जमीनी स्तह पर स्वयं ही फैसले ले सकते हैं।
पंचायत चुनाव दो साल व निकाय आठ साल बाद होने जा रहे :
जम्मू कश्मीर में पंचायतों का पांच वर्ष का कार्यकाल जुलाई 2016 में समाप्त हो गया था। वहीं स्थानीय निकायों का पांच वर्ष का कार्यकाल 2010 में पूरा हुआ था। वर्ष 2005 में स्थानीय निकाय के चुनाव 27 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद हुए थे। अब पंचायतों के चुनाव तो दो वर्ष के बाद हो रहे हैं, लेकिन निकाय चुनाव आठ वर्ष के बाद होने जा रहे हैं। इन्हें कश्मीर के हालात को देखते हुए कई बार टाला गया था।