Kathua Case: उमर-महबूबा ने अदालत के फैसले का किया स्वागत, कहा दोषियों को मिले कड़ी सजा
जो राजनेता आरोपियों का बचाव कर रहे थे पीड़ित पक्ष को धमका रहे थे व कानूनी व्यवस्था पर उंगली उठा रहे थे कि जितनी निंदा की जाए वे कम है।
जम्मू, जेएनएन। बहुचर्चित कठुआ हत्या मामले में सोमवार सुबह जिला एवं सत्र न्यायालय पठानकोट ने सात आराेपितों में से छह को दोषी करार दिया है। दोषियों को कितनी सजा दी जाएगी इस पर दो बजे फैसला सुनाया जाएगा। अदालत ने सांझी राम और दीपक खजुरिया को इस कांड में मुख्य दोषी करार दिया है। जबकि सांझी राम के बेटे विशाल जंगोत्रा को अदालत ने बरी कर दिया। अन्य दोषियों में एसपीओ सुरेंद्र कुमार, कांस्टेबल तिलक राज और सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता शामिल हैं। इन पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप था।
पूर्व मुख्यमंत्री व नेशनल कांफ्रेंस के प्रदेश उपप्रधान उमर अब्दुल्ला ने कठुआ मामले पर पठानकोट विशेष अदालत द्वारा सात आरोपियों में से छह को दोषी करार दिए जाने का स्वागत करते हुए। इस घिनौने कांड में शामिल दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। फैसले पर ट्वीट करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दोषी कानून के तहत सबसे कठोर सजा के हकदार हैं। जो राजनेता आरोपियों का बचाव कर रहे थे, पीड़ित पक्ष को धमका रहे थे व कानूनी व्यवस्था पर उंगली उठा रहे थे, कि जितनी निंदा की जाए वे कम है।
वहीं पीडीपी प्रधान महबूबा मुफ्ती ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हमें उन जघन्य मामलों में राजनीतिक करना बंद कर देना चाहिए जहां एक 8 साल की बच्ची को नशा दिया गया, बार-बार बलात्कार किया गया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। आशा है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था में खामियों का फायदा नहीं उठाया जा सकेगा और दोषियों को इस जघन्य अपराध के लिए कड़ी सजा मिलेगी।
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