सरकार का फरमान, मुख्यालय छोड़ने से पहले अफसरों की अनुमति लेना जरूरी
जम्मू ः सरकार ने मुख्यालय छोड़ने वाले अधिकारियों के लिए नए सिरे से दिशा निर्देश जारी किए है।
By Rahul SharmaEdited By: Published: Wed, 19 Dec 2018 11:39 AM (IST)Updated: Wed, 19 Dec 2018 11:39 AM (IST)
जम्मू, राज्य ब्यूरो। सरकार ने मुख्यालय छोड़ने वाले अधिकारियों के लिए नए सिरे से दिशा निर्देश जारी किए है। सामान्य प्रशासनिक विभाग के आदेश अनुसार विभागों के प्रशासनिक सचिव, डिवीजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को अपने अपने मुख्यालय छोड़ कर राज्य से बाहर जाने पर अनुमति लेनी होगी और हर दौरे की जानकारी मुख्य सचिव को उपलब्ध करवानी होगी।
विभागों के अध्यक्षों और डिवीजनल स्तर के अधिकारी जो फील्ड में काम करते है, को राज्य से बाहर जाने के लिए अपने प्रशासनिक विभाग से अनुमति लेनी होगी। इसकी जानकारी संबधित डिवीजनल कमिश्नर को देनी होगी। अगर कोई अधिकारी अपने सरकारी कामकाज के सिलसिले में बाहरी राज्य में जाता है तो उसे डिवीजनल कमिश्नर से अनुमति लेनी होगी और अपने प्रशासनिक विभाग को भी सूचित करना होगा। अगर जिला स्तर का कोई अधिकारी बाहरी राज्य में जाना चाहता है तो उसे संबधित डिप्टी कमिश्नर से अनुमति लेनी पड़ेगी।
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