गुलाम कश्मीर के रिफ्यूजियों को राहत राशि के लिए अब एक ही दस्तावेज काफी
आदेश के अनुसार रिफ्यूजी परिवार को अपने आपको रिफ्यूजी साबित करने के लिए मात्र एक ही दस्तावेज जमा करवाना होगा। पहले इसके लिए सात दस्तावेज रखे गए थे।
जम्मू, राज्य ब्यूरो : गुलाम कश्मीर के रिफ्यूजियों को प्रधानमंत्री पैकेज के राहत राशि प्रदान करने की प्रक्रिया को सरकार ने सरल कर दिया है। राहत राशि लेने के लिए अब उन्हें बस एक ही दस्तावेज दिखाने की जरूरत होगी। इसके लिए अब आवासीय पता दिखाने के लिए नई मतदाता सूची या बिजली का बिल या मौजूदा राशन कार्ड ही दिखाना काफी है।
प्रधानमंत्री पैकेज के तहत साल 1947, 1965 और 1971 के गुलाम कश्मीर के रिफ्यूजियों के प्रत्येक परिवार को साढ़े पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसमें करीब 36,000 हजार परिवारों को कवर किया जाना था जिसमें तीस हजार परिवारों को राशि मिल चुकी है। छह हजार परिवार शेष बचे हैं। राहत राशि प्रदान की प्रक्रिया को सरल बनाने का आदेश आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग ने जारी कर दिया है।
इस संबंध में फैसला हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासिक परिषद ने लिया था। आदेश के अनुसार रिफ्यूजी परिवार को अपने आपको रिफ्यूजी साबित करने के लिए मात्र एक ही दस्तावेज जमा करवाना होगा। पहले इसके लिए सात दस्तावेज रखे गए थे। वहीं, अपने आपको जम्मू कश्मीर का निवासी बताने के लिए पहले नौ दस्तावेज रखे गए थे। अब इसके लिए भी मात्र एक ही दस्तावेज दिखाकर काम चल सकता है। आवेदनकर्ता को अब पुरानी वोटर लिस्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। नई वोटर लिस्ट या बिजली का बिल या मौजूदा राशन कार्ड ही आवासीय पता के लिए लिए काफी है।
इस प्रक्रिया को सरल बनाने का मकसद है कि रिफ्यूजी परिवारों को राहत राशि हासिल करने में परेशानी पेश न आए। साल 1965 और 1971 के छम्ब रिफ्यूजियों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। छम्ब रिफ्यूजियों को डिप्टी कमिश्नर के पास आवेदन करना है। साल 1947 के रिफ्यूजियों को संभागीय पुनर्वास अधिकारी पीआरओ जम्मू वजारत रोड़ जम्मू के पास आवेदन करना है। आदेश के अनुसार शेष बचे छह हजार परिवारों को राहत राशि प्रदान करने का लक्ष्य अगले 45 दिनों में पूरा करना है।