Jammu: जम्मू जिले में अब हर दिन 50 फीसद ही खुलेंगी दुकानें, जानिए कौन सी दुकानें कब खुलेंगी
आदेश में कहा गया है कि जम्मू नगरनिगम तथा स्थानीय निकाय के अधीन आने वाले क्षेत्रों में दुकानें अगले आदेश तक निर्धारित शैड्यूल के तहत ही खुलेंगी। आदेश में साफ कहा गया है कि इस दौरान बाजारों में भीड नियंत्रित करने के लिए सभी उपाय करने होंगे।
जम्मू, जागरण संवाददाता: कोरोना महामारी के बीच बाजारों में भीड़ कम करने के लिए जम्मू जिला प्रशासन ने बाजार खोलने का नया शैड्यूल जारी कर दिया है। देर रात जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग की ओर से इस संदर्भ में आदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि 19 व 20 अप्रैल को चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू समेत विभिन्न व्यापारिक संगठनों से चर्चा के बाद बाजार खोलने के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि जम्मू नगरनिगम तथा स्थानीय निकाय के अधीन आने वाले क्षेत्रों में दुकानें अगले आदेश तक निर्धारित शैड्यूल के तहत ही खुलेंगी। आदेश में साफ कहा गया है कि इस दौरान बाजारों में भीड नियंत्रित करने के लिए सभी उपाय करने होंगे और अगर किसी ने भी निर्धारित शैड्यूल का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी।
सोमवार, बुधवार व शुक्रवार
- कपड़ों व रेडीमेड कपड़ों की दुकानें
- बूटीक, दर्जी व सैलून
- कॉस्मेटिक, ब्यूटी पार्लर व जिम
- ज्वैलरी शॉप व शोरूम
- हार्डवेयर, सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल, सैनिटरी, ग्लास हाउस व शटरिंग मैटेरियल
- गिफ्ट शॉप, फूलों व पूजा सामग्री वाली दुकानें
- मोबाइल, इलेक्ट्रिक एप्लायंस, घड़ियों व इलेक्ट्रिक रिपेयर की दुकानें
मंगलवार, वीरवार व शनिवार
- गरासरी, डिपार्टमेंटल स्टोर व कंफेक्शनरी की दुकानें
- बर्तन, क्राकरी व खिलौनों की दुकानें
- जूतों-चप्पलों की दुकानें
- स्टेशनरी, फोटोस्टेट व संबंधित दुकानें
- आटोमोबाइल्स शोरूम, सर्विस स्टेशन व वेल्डिंग की दुकानें
- फर्जीचर शोरूम व स्टोर होम फर्नीशिंग संबंधित दुकानें
पूरा सप्ताह खुली रहने वाली दुकानें
- वेयर हाउस समेत सभी थोक मंडिया
- दवाई की दुकानें, लेबोरेटरी व क्लीनिक
- सब्जी व फल मंडिया
- दूध-दही, मीट, बेकरी व अन्य खाने-पीने की दुकानें
- रेहड़ियां