जम्मू-कश्मीर: ड्यूटी के दौरान रेलकर्मी की मौत के बाद बच्चों को मिलेगा शिक्षा भत्ता, रेलवे ने जारी किए निर्देश
रेलवे ने सेवा के दौरान मृत रेलकर्मियों के नाबालिग बच्चों को बाल शिक्षा भत्ता (CEA) देने पर स्थिति स्पष्ट की है।
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मृत कर्मचारी के बच्चों को नियमानुसार मिलेगी हॉस्टल सब्सिडी और शिक्षा भत्ता।
HighLights
रेलवे ने मृत कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता स्पष्ट किया
उत्तरी रेलवे ने सभी मंडलों को लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए
अनुकंपा नियुक्ति के बावजूद बच्चों को भत्ता मिलेगा
जागरण संवाददाता, जम्मू। उत्तरी रेलवे ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। जी हां, अब सेवा के दौरान रेलवे कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित नाबालिग बच्चों को मिलने वाले बाल शिक्षा भत्ता को लेकर रेलवे ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उत्तरी रेलवे मुख्यालय ने सभी मंडलों, वर्कशाप और इकाइयों को निर्देश जारी कर पात्र बच्चों को नियमानुसार सीईए अथवा हास्टल सब्सिडी का लाभ सुनिश्चित करने को कहा है।
उत्तरी रेलवे से जारी आदेश में कहा गया है कि कुछ मंडलों, वर्कशाप और इकाइयों द्वारा सेवा के दौरान मृत रेलकर्मी के आश्रित नाबालिग बच्चों को सीईए का लाभ नहीं दिया जा रहा है। खासकर उन मामलों में यह समस्या सामने आई है, जहां बच्चे के लिए अनुकंपा नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है।
रेलवे ने इसे गंभीरता से लेते हुए पुराने नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। आदेश में रेलवे बोर्ड के प्रावधानों का हवाला दिया गया है। इसके अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त होता है तो निर्धारित शर्तें पूरी होने पर उसके बच्चों को सीईए अथवा हास्टल सब्सिडी देय होगी।
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इसके लिए यह शर्त भी है कि मृत कर्मचारी का पति या पत्नी केंद्र अथवा राज्य सरकार, स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अर्ध-सरकारी संगठन, नगर निकाय या केंद्र व राज्य सरकार द्वारा पूर्ण अथवा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किसी संगठन में कार्यरत न हो।
रेलवे ने स्पष्ट किया कि पात्र बच्चों को यह लाभ उस अवधि तक दिया जाएगा, जितनी अवधि में कर्मचारी को स्वयं यह सुविधा मिलती।
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