ओवरलोडिंग पर अंकुश नहीं, ट्रैफिक नियमों की उड़ रही धज्जियां
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जागरण संवाददाता, जम्मू : डोडा और कितश्वाड़ में हुए सड़क हादसों के बाद भी ट्रैफिक पुलिस सबक नहीं ले रही है। हालांकि जम्मू में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 35 वाहन चालकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज किया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सवार वाहन चालकों की मनमानी जारी है। यात्रियों को ठूस-ठूस कर वाहनों में भरा जा रहा है। जान जोखिम में डालकर वाहनों पर लटक कर सफर कर रहे हैं।
वाहन चालक खुलेआम ओवरलोडिंग कर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यही कारण है कि आए दिन होने वाले सड़क हादसों में मासूमों के बहने वाले खून से सड़कें लाल हो रही हैं। कई घरों के चिराग बुझ रहे हैं।
गत दिनों जम्मू संभाग के डोडा और किश्तवाड़ जिलों में हुए दो हादसों ने ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से भी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट कर मामले की इतिश्री कर दी गई, लेकिन हादसों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए।
इसी वर्ष पहली सितंबर से देशभर में नए संशोधित ट्रैफिक कानून लागू होने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि सड़क हादसों पर काफी हद तक लगाम लग जाएगी। ट्रैफिक के संशोधित कानून में जुर्माने की राशि से लेकर सजा के प्रावधान तक को बढ़ाया गया, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात ही है। शहर में बसों, मिनीबसों, ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों में ओवरलोडिंग पहले की तरह बदस्तूर जारी है। इससे साबित होता है कि भ्रष्टाचार की आड़ में ट्रैफिक व्यवस्था लागू नहीं पा रही है। बिश्नाह, आरएसपुरा और सांबा कस्बों के अलावा पहाड़ी क्षेत्र डोडा किश्तवाड़, राजौरी और पुंछ में ओवरलोडिग, ओवरस्पीडिग की समस्या ज्यों की त्यों बरकरार है।
नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार जुर्माने का प्रावधान
-सीट बेल्ट नहीं पहनने पर अब 300 के बजाय 1000 रुपये जुर्माना
- दोपहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी पाए जाने पर 1000 जुर्माना।
- हेलमेट नहीं पहनने पर 200 के बजाय 1000 जुर्माना और 3 माह के लिए लाइसेंस का निलंबन।
-एंबुलेंस जैसे इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार जुर्माना।
-बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना।
-लाइसेंस रद होने के बाद भी ड्राइविग करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना।
-ओवर स्पीड पर 400 के बजाय 1000 से 2000 तक का जुर्माना।
-खतरनाक ड्राइविग पर 1000 के बजाय 5000 रुपये का जुर्माना।
-शराब पीकर वाहन चलाने पर 2000 के बजाय 10 हजार रुपये का जुर्माना।
-ड्राइविग के दौरान मोबाइल पर बात करने पर 1000 के बजाय 5000 रुपये जुर्माना।
- बिना परमिट वाहन पर 5000 की जगह 10 हजार का जुर्माना।
-ओवरलोडिग पर 2000 रुपये और तय सीमा से अधिक वजन पर 2000 रुपये प्रति टन की दर से जुर्माना।
-बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर 1000 की जगह 2000 रुपये का जुर्माना।
-नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर अभिभावक व बच्चे दोनों दोषी माने जाएंगे। 25 हजार रुपये का जुर्माना और 3 साल की जेल की सजा।
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35 के खिलाफ दर्ज की एफआइआर
जम्मू ट्रैफिक एसपी रूरल मोहन लाल कैथ का कहना है कि दोषी वाहन चालकों के खिलाफ अब सीधे एफआइआर दर्ज की जा रही है। पिछले दो दिन में 35 के करीब एफआइआर दर्ज की गई है। ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।