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लश्कर कमांडर को भगाने के आरोपितों की पेशी

जागरण संवाददाता, जम्मू : श्रीनगर के महाराजा हरि ¨सह अस्पताल में इलाज के दौरान फाय¨रग कर

By JagranEdited By: Published: Wed, 29 Aug 2018 10:27 PM (IST)Updated: Wed, 29 Aug 2018 10:27 PM (IST)
लश्कर कमांडर को भगाने के आरोपितों की पेशी

जागरण संवाददाता, जम्मू : श्रीनगर के महाराजा हरि ¨सह अस्पताल में इलाज के दौरान फाय¨रग कर आतंकी संगठन लश्कर कमांडर को जेल अधिकारियों से छुड़ाने के मामले में जम्मू की विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) अदालत में पांच आरोपितों को कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया।

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एनआइए लश्कर कमांडर नवीद जट्ट उर्फ अबु हंजाला को भगाने के मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल कर चुकी है। बुधवार को जिन आरोपितों को एनआइए की विशेष अदालत में पेश किया गया उनमें मोहम्मद टिक्का, शकील अहमद, सैयद तजमुल, मोहम्मद शफी और जान मोहम्मद शामिल थे। इन पांचों आरोपितों का केस लड़ने के लिए एडवोकेट एमए भट जबकि एक अन्य आरोपित जान मोहम्मद की ओर से एडवोकेट इशफाक अहमद ने वकालतनामा दायर किया।

एनआइए की ओर से एडवोकेट बलदेव ¨सह और गुलजार ¨सह सलाथिया पेश हुए। एनआइए के विशेष न्यायाधीश हक नवाज जरगर ने अगली सुनवाई में गवाहों को पेश करने के लिए कहा।

नवीद इस साल छह फरवरी को श्रीनगर के हरि ¨सह अस्पताल से भाग निकला था, जब नवीद सहित उसके छह साथियों को श्रीनगर सेंट्रल जेल से इलाज के लिए लाया गया था। साजिश के तहत अस्पताल परिसर में पहले से ही बुर्का पहने दो आतंकियों ने ताबड़तोड़ फाय¨रग कर दी, जिसमें दो कांस्टेबल शहीद हो गए थे। अफरा-तफरी के माहौल में नवीद भागने में सफल रहा था।

श्रीनगर सेंट्रल जेल के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। बाद में मामले की जांच एनआइए को सौंपी गई। एनआइए की जांच में जान मोहम्मद के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए। इस मामले में हिलाल राथर और नवीद जट्ट को भगोड़ा घोषित किया गया है।


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