Waheed Ur Rehman Para: एनआइए अदालत ने पीडीपी नेता वाहिद पारा को जमानत दी
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के नेता वाहिद पारा को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) कोर्ट ने जमानत दे दी है। गत 20 दिसंबर 2020 को एनआइए के विशेष न्यायाधीश ने वाहिद पारा को 30 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था।
जम्मू, जेएनएन। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के नेता वाहिद पारा को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) कोर्ट ने जमानत दे दी है। पीडीपी के प्रवक्ता नाजमु साकिबत ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की यूथ विंग के प्रधान वाहिद पारा को दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में जिला विकास परिषद के लिए नामांकन दाखिल करने के एक दिन बाद एनआइए ने पीडीपी के नेता वाहिद पारा को बुलाया था।
बाद में उनसे पूछताछ की गई और एक आरोपी इरफान शफी मीर के साथ उनके कथित संबंध के लिए पारा को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया। गत 20 दिसंबर 2020 को एनआइए के विशेष न्यायाधीश ने वाहिद पारा को 30 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था। यहां यह बता दें कि पारा जिला विकास परिषद के चुनाव जीत चुके हैं लेकिन उन्हें ऑनलाइन माध्यम से शपथ लेने की अनुमति नहीं मिली थी।
यहां यह बता दें कि वाहिद उर रहमान पारा को एनआइए ने गत 25 नवंबर में दिल्ली से गिरफ्तार किया था। पारा पीडीपी युवा विंग के प्रधान हैं। उन्हें सस्पेंड डीएसपी दविंदर सिंह टेरर मामले में गिरफ्तार किया गया था। डीएसपी की तरह उस पर भी हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन का कथित तौर पर समर्थन करने का आरोप हैं। देविंदर सिंह को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 13 जनवरी को कुलगाम में श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे पर एक कार में गिरफ्तार किया था। उसके साथ कार में तीन आतंकी मौजूद थे, जिन्हें वे अपनी कार में बैठकार जम्मू तक ला रहा था। इनमें हिजबुल कमांडर सईद नवीद, रफी हैदर और ओजीडब्ल्यू इरफान मीर शामिल थे।