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जेकेएएस अधिकारियों के लिए बदले नियम, अब 7 पेपर पास किए बिना नहीं मिलेगा दूसरा इंक्रीमेंट; हर पेपर में 50% अंक जरूरी

Published: Sat, 31 Oct 2026 01:26 PM (IST)

जम्मू-कश्मीर सरकार ने जेकेएएस अधिकारियों की पदोन्नति के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं, जिसके तहत प्रोबेशनरों को अब सभी सात विभागीय पेपर पास करना अनिवार्य होगा।

विभागीय परीक्षा में फेल हुए तो अटक सकता है दूसरा इंक्रीमेंट। (फाइल फोटो)

विभागीय परीक्षा में फेल हुए तो अटक सकता है दूसरा इंक्रीमेंट। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. जेकेएएस अधिकारियों को पदोन्नति के लिए सात पेपर पास करना अनिवार्य।

  2. दूसरी वेतन वृद्धि विभागीय परीक्षा पास करने पर ही मिलेगी।

  3. पुराने जेकेएएस नियम 2000 अब समाप्त कर दिए गए हैं।

राज्य ब्यूरो, जम्मू। प्रदेश सरकार ने जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (जेकेएएस) अधिकारियों के लिए प्रोबेशन और विभागीय परीक्षा से संबंधित नए नियम अधिसूचित किए हैं। नए नियमों में जूनियर स्केल में सीधे भर्ती होने वाले अधिकारियों को पहले की तरह अब दो वर्ष की प्रोबेशन अवधि पूरी करनी होगी। पहले वर्ष के पूरा होने पर पहली इंक्रीमेंट मिलेगी। दूसरी वेतन वृद्धि तब तक रोककर रखी जाएगी, जब तक निर्धारित परीक्षा अवधि पूरी करने के साथ विभागीय परीक्षा (सभी सात पेपर) पास नहीं कर लेता।

विभागीय परीक्षा पास अनिवार्य की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में एसओ 278 के तहत जम्मू-कश्मीर संयुक्त प्रतियोगी सेवा (परिवीक्षा एवं परीक्षा) नियम, 2026 जारी किए हैं।

सात प्रश्नपत्रों में होगी विभागीय परीक्षा

नए नियमों के तहत विभागीय परीक्षा को सात प्रश्नपत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा और उम्मीदवार को हर पेपर में अलग-अलग कम से कम 50 प्रतिशत अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग वर्ष में दो बार इस परीक्षा का आयोजन करेगा।

परीक्षा की तारीख और केंद्र आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को संबंधित कानूनों, नियमों, विनियमों और मैनुअल की मूल प्रतियां देखने की अनुमति होगी। पहले छह पेपर पास करना अनिवार्य था।

परीक्षा पास करने के मिलेंगे चार अवसर

प्रत्येक प्रोबेशन अधिकारी को विभागीय परीक्षा पास करने के लिए तीन नियमित अवसर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त एक विशेष मर्सी चांस भी मिलेगा। यदि कोई उम्मीदवार अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है, तो वह छूटे हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए सरकार से अनुमति मांग सकता है।

यह विषय होंगे शामिल

पेपर एक: प्रबंधन एवं लोक प्रशासन
पेपर दो: जम्मू-कश्मीर का व्यापक परिचय
पेपर तीन: सेवा नियम एवं कार्यालय प्रक्रिया
पेपर चार: राजस्व कानून एवं भूमि प्रशासन
पेपर-पांच: सरकारी योजनाएं एवं विकास नीतियां
पेपर छह: सामाजिक कल्याण, मानवाधिकार एवं सामुदायिक संरक्षण
पेपर सात: शासन एवं सार्वजनिक व्यवस्था का कानूनी ढांचा

वर्ष 2000 के पुराने नियम हुए समाप्त

अधिसूचना के अनुसार, जम्मू-कश्मीर संयुक्त प्रतियोगी सेवा (परिवीक्षा एवं परीक्षा) नियम, 2000, जिन्हें एसआरओ-130 के तहत अधिसूचित किया गया था, अब समाप्त कर दिए गए हैं। नए नियम लागू होने के साथ ही इनके दायरे में आने वाले अन्य पुराने प्रावधान भी प्रभावहीन हो जाएंगे।

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