Lockdown-5: अनलॉक-1, जम्मू-कश्मीर में 8 जून तक लागू पाबंदियां जारी रहेंगी, रेड जोन में नहीं मिलेगी कोई छूट
Lockdown-5 अनलॉक-1 केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में छूट देते हुए लॉकडाउन-5 की जगह अब अनलॉक-1 लागू कर दिया लेकिन जिले में अभी भी पहले की तरह ही पाबंदियां जारी रहेंगी।
जम्मू, जागरण संवाददाता। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के नए मानक घोषित कर दिए हैं। जम्मू-कश्मीर में आठ जून तक लागू पाबंदियां जारी रहेंगी। प्रदेश के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मणय ने इस संदर्भ में जारी किया है। 19 मई को जम्मू-कश्मीर के जिलों को रेड, ओरेंज व ग्रीन जोन की श्रेणी में बांटते हुए केंद्र की ओर से इन श्रेणी में दी गई रियायतों को हू-ब-हू लागू किया था।
बात अगर जम्मू जिले की करें तो यहां पर रेड जोन क्षेत्रों को छोड़ ओरेंज जोन की सभी रियायतों को लागू किया है। आठ जून तक प्रदेश की ओर से रेज जोन क्षेत्रों को लेकर नए निर्देश आ सकते हैं। संभावना है कि केंद्र जो नई रियायतें दे रहा हैं, वो स्थानीय स्तर पर भी लागू होंगी।
जिला रेड जोन में, नहीं मिलेगी आज से कोई छूट
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में छूट देते हुए लॉकडाउन-5 की जगह अब अनलॉक-1 लागू कर दिया, लेकिन जिले में अभी भी पहले की तरह ही पाबंदियां जारी रहेंगी, कोरोना के लगातार बढ़ रहे मरीजों को देखते हुए जिला अभी भी रेड जोन में है। ऐसे में रेड जोन में जारी पाबंदिया लागू रहेंगी। जिले के रेड जोन में रहने की वजह से प्रशासन केंद्र सरकार के अनलॉक-1 के तहत जारी गाइडलाइन अभी लागू नहीं करेगा।
हालांकि अभी जम्मू कश्मीर सरकार ने भी 1 जून से मिलने वाली छूट को लागू करने का आदेश जारी नहीं किया है। प्रदेश प्रशासन ने भी अनलॉक-1 पर आठ जून के बाद ही विचार करने की बात की है। ऐसे में जिले के लोग अभी छूट मिलने की उम्मीद न रखें, वैसे भी प्रतिदिन कोरोना के पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, ऐसे में जिला प्रशासन और पाबंदियां लगाने की बजाय मौजूदा पाबंदी को फिलहाल जारी रखेगा।
इधर से अति आवश्यक कार्य के लिए कोई भी बिना पास न तो दूसरे राज्य में जा सकेगा और न ही अन्य राज्यों से कोई आ सकेगा। जो भी आएगा, उसे क्वारंटाइन किया जाएगा।
लोगों को लॉकडाउन-तीन का ही अभी नहीं मिल पा रहा फायदा
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन पांच को अनलॉक-1 नाम देकर कई गतिविधियां शुरू करने की छूट दी है। इससे जिले के लोगों को और छूट मिलने की उम्मीद थीं, लेकिन प्रशासन और छूट देने की बजाय लॉकडाउन तीन और चार की ही पाबंदियां लागू किए हुए हैं, क्योंकि अभी भी सप्ताह के पहले तीन दिन वहीं चिन्हित सामान वाली दुकानें और अगले तीन दिन में दूसरे सामान वाली चिन्हित दुकानें और वो भी तय समय के अनुसार खोलने की इजाजत है।
हालांकि करियाना, बेकरी, स्वीट शॉप, फल, सब्जी और कृषि व पशु चारे के सामान संबंधी दुकानें रोज खुल रही हैं, लेकिन उनका समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक है। जबकि दूध, डेयरी का सुबह सात से 11 बजे तक। सिर्फ कैमिस्ट, स्वास्थ्य क्लीनिक आदि को ही 24 घंटे खुलने की छूट है। अन्य रेडिमेड, मनियारी, कपड़ा, शूज, बर्तन, हॉर्डवेयर, मोबाइल, किताबों, फोटो स्टेट, फोटोग्राफी, बिजली एवं अन्य गैर जरूरी सामान की दुकानें हफ्ते में अभी भी तीन दिन ही खुलेंगी। इसके अलावा फास्ट फूड, गुटखा एवं शराब, मॉल, होटल रेस्तरां पर अभी भी खुलने पर पाबंदी हैं। होटल रेस्तरां वालों को होम डिलीवरी ही करने की अनुमति है।
वहीं शाम सात बजे के बाद शहर में कर्फ्यू जारी रहेगा
जिले में अभी पहले की तरह ही पाबंदियां जारी रहेंगी। अभी लॉकडाउन-5 के बाद अनलॉक -1 में केंद्र सरकार द्वारा दी गई छूट यहां नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक जम्मू कश्मीर सरकार अलग से आदेश जारी नहीं करती तब तक जिला कठुआ में पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी। इसके लिए अभी कोई नया आदेश या संशोधन करने की जरूरत नहीं है। जिले में कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसके लिए अभी लोगों को सतर्क रहना होगा। -ओ पी भगत, डीसी, कठुआ।