लद्दाख में नंबरदारों की अधिकतम आयु सीमा 60 से बढ़कर हुई 63 वर्ष, LG ने प्रस्ताव को दी मंजूरी
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लद्दाख में नंबरदारों की अधिकतम आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 63 वर्ष करने के प्रस्ताव ...और पढ़ें
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5 हजार मानदेय के बाद अब उम्र में भी राहत।
HighLights
लद्दाख में नंबरदारों की अधिकतम आयु सीमा 63 वर्ष हुई
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने प्रस्ताव को मंजूरी दी
अनुभवी नंबरदारों को अधिक समय तक सेवा का अवसर मिलेगा
राज्य ब्यूरो, जम्मू। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लद्दाख में नंबरदारों (ग्राम प्रमुखों) की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 63 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इस निर्णय से अनुभवी नंबरदारों को अधिक समय तक अपनी सेवाएं देने का अवसर मिलेगा। गत तीन अक्टूबर को लोक निवास में उपराज्यपाल और लद्दाख के विभिन्न क्षेत्रों से आए नंबरदारों के बीच हुई बैठक के दौरान आल लद्दाख गोबा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने नंबरदारों की आयु सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था।
बरकरार रहेगा 5 वर्षों का कार्यकाल नियम
हालांकि, पांच वर्ष का निर्धारित कार्यकाल पहले की तरह बरकरार रहेगा। लद्दाख के दूरदराज के गांवों और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में अनुभवी नंबरदारों को बदलने से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियों को कम करने तथा प्रशासनिक बदलाव को सुचारु बनाने में यह निर्णय सहायक होगा।
क्यों किया गया बदलाव?
उपराज्यपाल सक्सेना ने कहा कि आयु सीमा में बदलाव का उद्देश्य अनुभवी सामुदायिक नेताओं को अपना योगदान जारी रखने का अवसर देना है। इससे पहले उपराज्यपाल ने नंबरदारों के मासिक मानदेय को 1,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया था।
