सोनम वांगचुक की संस्था फिर मुश्किल में, पहले जमीन का आवंटन रद्द और अब स्कूल की गतिविधियों पर रोक; पत्नी को नोटिस
लद्दाख प्रशासन ने सोनम वांगचुक की संस्था HIAL को एक सख्त नोटिस जारी किया है। इसमें उनसे कहा गया है ...और पढ़ें

लद्दाख प्रशासन ने डेजर्ट फ्लावर स्कूल में गतिविधियों पर लगाई रोक। (फाइल फोटो)
HighLights
लद्दाख प्रशासन ने डेजर्ट फ्लावर स्कूल पर रोक लगाई।
उच्च न्यायालय में लंबित मामले के कारण यह निर्णय।
बिना मंजूरी स्कूल संचालन पर कड़ी आपत्ति।
डिजिटल डेस्क, जम्मू। लेह में डेजर्ट फ्लावर स्कूल को लेकर लद्दाख प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने सोनम वांगचुक की संस्था हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स (HIAL) की संस्थापक और CEO डॉ. गीतांजलि जे. आंग्मो को नोटिस जारी कर स्कूल में कक्षाएं शुरू करने और किसी भी तरह की अन्य गतिविधियां करने से रोक दिया है।
प्रशासन का कहना है कि ऐसा करने से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में पहले से चल रही कानूनी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
नोटिस में इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई गई है कि संबंधित अधिकारियों से जरूरी सहमति, मंजूरी या क्लीयरेंस लिए बिना ही स्कूल की गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि HIAL से जुड़ा मामला पहले से ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
बिना मंजूरी शुरू किया स्कूल का कामकाज
डॉ. गीतांजलि आंग्मो ने 22 सितंबर 2026 को लेह के उपायुक्त को एक पत्र लिखकर, HIAL इकोसिस्टम के तहत आने वाले 'डेजर्ट फ्लावर स्कूल, फ्यांग (लेह)' की मैनेजिंग कमेटी के प्रस्तावित सदस्यों के लिए NOC/क्लीयरेंस जारी करने का अनुरोध किया था।
हालांकि, प्रशासन के संज्ञान में आया है कि संबंधित अधिकारियों से कोई मंजूरी या क्लीयरेंस लिए बिना ही डेजर्ट फ्लावर स्कूल ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है।
डॉ. गीतांजलि आंग्मो को चेतावनी
इस नोटिस के जरिए डॉ. गीतांजलि आंग्मो को चेतावनी दी गई है कि वे ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे उच्च न्यायालय में चल रही कानूनी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
प्रशासन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा HIAL
गौरतलब है कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने अगस्त 2025 में HIAL को आवंटित की गई जमीन को रद्द कर दिया था। इसके बाद HIAL ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जो अभी भी विचाराधीन है।
इसी को देखते हुए, लेह के तहसीलदार ने HIAL को निर्देश दिया है कि वह फिलहाल जैसी स्थिति है, उसे वैसा ही बनाए रखे। हाई कोर्ट का अंतिम फैसला आने या कोई नया आदेश मिलने तक स्कूल का कामकाज शुरू न किया जाए और न ही वहां किसी तरह की गतिविधि की जाए।
लेह के तहसीलदार ने यह नोटिस 1 नवंबर 2026 को जारी किया था। इसके तहत कानूनी मामला चलने तक डेजर्ट फ्लावर स्कूल की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।
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