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विस्थापितों की संपत्ति के संरक्षण पर रिपोर्ट तलब

जेएनएफ, जम्मू : राज्य हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर को कश्मीर घाटी

By JagranEdited By: Published: Sun, 12 Nov 2017 02:38 AM (IST)Updated: Sun, 12 Nov 2017 02:38 AM (IST)
विस्थापितों की संपत्ति के  संरक्षण पर रिपोर्ट तलब
विस्थापितों की संपत्ति के संरक्षण पर रिपोर्ट तलब

जेएनएफ, जम्मू : राज्य हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर को कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की संपत्ति को अतिक्रमण मुक्त करने तथा इस संपत्ति का संरक्षण करने के लिए उठाए कदमों पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। बेंच ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट के 22 अगस्त के निर्देश पर उठाए गए कदमों पर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश की जाए। बेंच ने कहा कि रिपोर्ट में स्पष्ट किया जाए कि कश्मीर संभाग में विस्थापितों की संपत्ति पर हुए अतिक्रमण की निशानदेही हुई या नहीं, इसे अतिक्रमण मुक्त करने के लिए क्या किया गया और खाली पड़ी संपत्ति का कब्जा लिया या नहीं? बेंच ने कहा कि रिपोर्ट पेश न होने की सूरत में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई होगी।

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ऑल इंडिया कश्मीरी समाज व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका में मांग की गई कि डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर को विस्थापितों की संपत्ति पर हुए कब्जे को हटाने के निर्देश दिए जाए। जनहित याचिका में कहा गया कि कश्मीर में आतंकवाद के कारण काफी संख्या में लोग संपत्ति छोड़ कर आए थे। आज इस संपत्ति पर कब्जा हो चुका है। जनहित याचिका में कहा गया कि काफी संख्या में ऐसे मामले है जिनमें सरकारी विभागों ने ही विस्थापितों की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। भू-माफिया ने संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। सरकार व प्रशासन द्वारा इस अतिक्रमण को हटाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा।


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