Kashmir Loan Scam: कागजों में बनी फर्जी कालोनी के लिए दे दिया 223 करोड़ का कर्जा
हिलाल अहमद मीर ने जेएडंके कोआपरेटिव बैंक श्रीनगर और अन्य के साथ मिलकर रजिस्ट्रेशन के फर्जी दस्तावेज बनवाएं और किसी तरह करोड़ों रुपये का लोन ले लिया।
जम्मू, जागरण संवाददाता। जेएडंके कोआपरेटिव बैंक के चेयरमैन द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर 223 करोड़ रुपये केवल कागजों पर बनी रिवर झेलम कोआपरेटिव हाउस कालोनी शिवपोरा श्रीनगर सोसाइटी के नाम मंजूर किए जाने का मामला सामने आया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी शुरुआती जांच में पाया कि बैंक चेयरमैन ने विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए श्रीनगर मगरमल बाग के रहने वाले हिलाल अहमद मीर को धोखाधड़ी से करोड़ों रुपये का लाभ पहुंचाया। ब्यूरो ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश का केस दर्ज किया है।
ब्यूरो ने जांच में पाया गया कि तथाकथित सोसाइटी के चेयरमैन ने कोआपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी के नाम अर्जी दी। उसने श्रीनगर सेटेलाइट टाउनशिप में 300 कनाल भूमि की खरीद के लिए 300 करोड़ रुपये आर्थिक सहायता के रूप में मांगे। बैंक ने सभी औपचारिकताओं को ताक पर रख 223 रुपये का कर्जा मंजूर कर दिया। जांच में पाया गया कि रिवर झेलम कोआपरेटिव हाउस सोसाइटी, रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटी जेएडंके के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। आरोप है कि हिलाल अहमद मीर ने जेएडंके कोआपरेटिव बैंक श्रीनगर और अन्य के साथ मिलकर रजिस्ट्रेशन के फर्जी दस्तावेज बनवाएं और किसी तरह करोड़ों रुपये का लोन ले लिया।
एंटी करप्शन ब्यूरो ने जेएंडके स्टेट कोआपरेटिव बैंक के शाखा राजबाग श्रीनगर के चेयरमैन मोहम्मद शफी डार और अन्य तथा लाभार्थी हिलाल अहमद मीर के खिलाफ के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, धोखाधड़ी, साजिश रचने का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो ने आरोपितों के घरों और दफ्तरों पर छापा मार कर महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर लिए।